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स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, दफ्तरों, मॉल के लिए जारी किए अहम दिशा-निर्देश
Fri, 12 Jun 2020 08:47 PM IST
Rajeev Rai
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Rajeev Rai
Updated Fri, 12 Jun 2020 08:47 PM IST
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अनलॉक 1 में खुले धर्मस्थल और शॉपिंग मॉल
- फोटो : PTI
कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने देशभर में अनलॉक 1 शुरू किया है। अनलॉक-1 के पहले चरण में सरकार ने धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और दफ्तरों को खोलने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि इसके लिए सरकार की तरफ से कई दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बार फिर से इन सभी जगहों के लिए एहतियात बरतने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए।
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने शॉपिंग मॉल को लेकर कहा, 'शॉपिंग मॉल को उच्च-जोखिम वाले कर्मचारियों के लिए फ्रंट लाइन काम से बचना चाहिए, आपूर्ति करते समय सावधानी बरतें और कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग करें। दुकानों/कैफे और लिफ्ट के भीतर और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। गेमिंग क्षेत्र/सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।'
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होटलों के लिए भी मंत्रालय की तरफ से कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए जैसे अंदर और परिसर के बाहर जैसे पार्किंग स्थल में उचित भीड़ प्रबंधन होना चाहिए। वॉशरूम की सफाई सुनिश्चित की जाए।
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इसके अलावा मंत्रालय ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए धार्मिक स्थानों पर अपनाए जाने वाले निवारक उपायों पर दिशानिर्देश जारी किए हैं जैसे आगंतुकों के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार होना चाहिए, केवल तभी प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए जब वे फेस कवर/मास्क पहने हों। जूते खुद के वाहन के अंदर उतारें और मूर्तियों, पवित्र पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं है। रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत/गाने बजाए जाएं और गायन/गायन समूहों से बचें।
वहीं मंत्रालय की तरफ से दफ्तरों/कार्यालयों को खोलने के लिए भी निवारक उपायों पर दिशानिर्देश जारी किए हैं; कार्यालयों में 24-30 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 40-70% की सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए।