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पश्चिम बंगाल: कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य सचिव सहित तीन को अवमानना नोटिस, कहा- क्यों न भेजा जाए जेल
Fri, 29 Apr 2022 11:34 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: Amit Mandal
Updated Fri, 29 Apr 2022 11:34 PM IST
सार
हाई कोर्ट ने 13 सितंबर, 2021 को दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम में पेंशन योजना के लिए 60 सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्रार्थना के संबंध में एक आदेश पारित किया था।
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Calcutta high court
- फोटो : social media
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विस्तार
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और वित्त और परिवहन विभागों के प्रमुख सचिवों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करते हुए कहा कि उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए या आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने 13 सितंबर, 2021 को दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम में पेंशन योजना के लिए 60 सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्रार्थना के संबंध में एक आदेश पारित किया था।
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याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक अवमानना आवेदन पर न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी ने शुक्रवार को मुख्य सचिव एच के द्विवेदी, वित्त सचिव मनोज पंत और परिवहन सचिव राजेश सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि 13 सितंबर, 2021 के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने पर उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए या दंडित किया जाना चाहिए।
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जस्टिस मुखर्जी ने निर्देश दिया कि वापसी योग्य तिथि पर यह आदेश दिया जाता है कि उक्त कथित अवमाननाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 व्यक्तिगत रूप से इस अदालत के समक्ष सुबह 10.30 बजे पेश होंगे और बिना अनुमति के अदालत नहीं छोड़ेंगे। निगम के साठ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एक रिट याचिका दायर कर अन्य राज्य परिवहन उपक्रमों के समान पेंशन योजना को लागू करने की प्रार्थना की थी।
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