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पश्चिम बंगाल: कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य सचिव सहित तीन को अवमानना नोटिस, कहा- क्यों न भेजा जाए जेल 

Fri, 29 Apr 2022 11:34 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: Amit Mandal Updated Fri, 29 Apr 2022 11:34 PM IST
सार

हाई कोर्ट ने 13 सितंबर, 2021 को दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम में पेंशन योजना के लिए 60 सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्रार्थना के संबंध में एक आदेश पारित किया था।

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HC charges WB chief secy, others with contempt for not obeying order 
Calcutta high court - फोटो : social media

विस्तार

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और वित्त और परिवहन विभागों के प्रमुख सचिवों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करते हुए कहा कि उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए या आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने 13 सितंबर, 2021 को दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम में पेंशन योजना के लिए 60 सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा प्रार्थना के संबंध में एक आदेश पारित किया था।

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याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक अवमानना आवेदन पर न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी ने शुक्रवार को मुख्य सचिव एच के द्विवेदी, वित्त सचिव मनोज पंत और परिवहन सचिव राजेश सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि 13 सितंबर, 2021 के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने पर उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए या दंडित किया जाना चाहिए। 
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जस्टिस मुखर्जी ने निर्देश दिया कि वापसी योग्य तिथि पर यह आदेश दिया जाता है कि उक्त कथित अवमाननाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 व्यक्तिगत रूप से इस अदालत के समक्ष सुबह 10.30 बजे पेश होंगे और बिना अनुमति के अदालत नहीं छोड़ेंगे। निगम के साठ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एक रिट याचिका दायर कर अन्य राज्य परिवहन उपक्रमों के समान पेंशन योजना को लागू करने की प्रार्थना की थी।
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