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कोलकाता: हाई कोर्ट का निर्देश, सुवेंदु अधिकारी के घर के पास रात 8 बजे बाद लाउडस्पीकर का न हो इस्तेमाल 

Thu, 20 Jan 2022 07:14 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: Amit Mandal Updated Thu, 20 Jan 2022 07:14 PM IST
सार

अदालत ने रात 8 बजे के बाद भाजपा नेता के आवास के पास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया।

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HC bans use of loudspeaker near BJP leader Suvendu Adhikari's house after 8 pm
सुवेंदु अधिकारी - फोटो : twitter.com/SuvenduWB

विस्तार

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के आवास के पास रात 8 बजे के बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाए।

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अदालत का प्रशासन को निर्देश
अपने आवास की सुरक्षा को लेकर अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा कि पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोंटाई में विधायक का घर एक संवेदनशील क्षेत्र में है। अदालत ने प्रशासन से कहा कि वह आवास के पास रैलियों या सभाओं को आयोजित करने की अनुमति देने के मानदंडों के बारे में सूचित करे।  
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अदालत ने कहा कि विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अदालत ने रात 8 बजे के बाद भाजपा नेता के आवास के पास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारी और राज्य पुलिस की सुरक्षा के लिए तैनात केंद्रीय बल के जवान यह तय करेंगे कि उनके आवास और उसके आसपास सीसीटीवी कैसे लगाए जाएं। अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। 

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