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हरेन पांड्या हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिकाएं
Thu, 21 Nov 2019 11:08 AM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Thu, 21 Nov 2019 11:08 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
उच्चतम न्यायालय ने हरेन पांड्या हत्या मामले में दिए अपने पांच जुलाई के आदेश के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। अपने आदेश में अदालत ने 2003 में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या हत्याकांड के एक अभियुक्त की सजा को बरकरार रखा था।
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Haren Pandya murder case: Supreme Court has dismissed review petitions filed against its July 5 judgement by which it had upheld the conviction of an accused in former Gujarat Home Minister Haren Pandya murder case in 2003. pic.twitter.com/CbrjJzgJDf
— ANI (@ANI) November 21, 2019विज्ञापन
सात जुलाई को गुजरात के गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सात अभियुक्तों को दोषी ठहराया था। इस अपील को सीबीआई और गुजरात सरकार ने दायर किया था। हरेन पांड्या गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार में गृहमंत्री थे।
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अहमदाबाद में सुबह की सैर के दौरान लॉ गार्डन के समीप 26 मार्च 2003 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। सीबीआई के अनुसार, राज्य में 2002 के सांप्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए उनकी हत्या की गई थी। सीबीआई और राज्य पुलिस ने गुजरात उच्च न्यायालय के 29 अगस्त 2011 के फैसले को गलत बताते हुए अपील दायर की गई थी।