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Hadiya Case: फिर चर्चा में केरल की हदिया, पिता का हाईकोर्ट में दावा- एक माह से बेटी से नहीं हो रहा संपर्क

Sun, 10 Dec 2023 05:32 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: यशोधन शर्मा Updated Sun, 10 Dec 2023 05:32 AM IST
सार

याचिका में कहा गया है 'चौथे और छठे प्रतिवादियों के पीछे के व्यक्तियों द्वारा बंदी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जो प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। 

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Hadiya father moves court again Claims That She is Under Illegal Detention
hadia

विस्तार

हदिया के परिवार ने केरल उच्च न्यायालय में यह कहते हुए याचिका दायर की है कि वे पिछले एक महीने से उसका पता लगाने में असमर्थ हैं। गौरतलब है कि इस्लाम में धर्म परिवर्तन और उसके बाद शफीन जहां नाम के व्यक्ति से शादी के कारण विवाद हुआ था।

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पिता को है ये डर
उनके पिता अशोकन केएम ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें आशंका है कि उनकी बेटी को उनके पति सहित कुछ लोगों ने अवैध हिरासत में ले लिया है, जो कथित तौर पर प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हिस्सा हैं।
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मंगलवार को हो सकती है सुनवाई
मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। अशोकन ने उच्च न्यायालय को बताया कि पिछले एक महीने से हादिया का उनसे और उनकी पत्नी से कोई पता नहीं चल रहा है।
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उन्होंने दावा किया कि जब भी उन्होंने अपनी बेटी को फोन किया, तो या तो वह कोई कॉल रिसीव नहीं कर रही थी या कई मौकों पर मोबाइल फोन बंद था। अशोकन ने यह भी दावा किया कि वे मलप्पुरम में हाल ही में खोले गए उनके होमियो क्लिनिक में गए लेकिन वह बंद पाया गया और पड़ोसियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

बंदी को पहुंचाया जा सकता है नुकसान
याचिका में कहा गया है 'चौथे और छठे प्रतिवादियों के पीछे के व्यक्तियों द्वारा बंदी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जो प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। अब बंदी इस गिरोह के नियंत्रण में है और जब तक उसे माननीय अदालत के सामने पेश नहीं किया जाता और याचिकाकर्ता के साथ नहीं भेजा जाता, उसकी जिंदगी खतरे में रहेगी,'।

याचिका में चौथे प्रतिवादी एएस साइनाबा हैं, जो प्रतिबंधित पीएफआई की महिला शाखा, राष्ट्रीय महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी हैं और छठे प्रतिवादी हादिया के पति जहां हैं। अशोकन ने अदालत के सामने यह भी दावा किया कि हादिया ने परिवार को बताया है कि वह अपने पति से अलग हो गई है।

इस बीच कुछ दिन पहले हदिया ने एक क्षेत्रीय टेलीविजन चैनल से बात की थी जिसमें उसने दावा किया था कि वह अपने पति जहां से अलग हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने दूसरे व्यक्ति से दोबारा शादी कर ली है और यह उनका निजी मामला है।

टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में वह कहती नजर आईं, 'संघ परिवार मेरे पिता को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वह उनकी धुन के मुताबिक खेल रहे हैं।' उसने दावा किया कि वह अपने माता-पिता के साथ नियमित संपर्क में थी और इसके बावजूद उसके माता-पिता परेशान कर रहे थे।

2016 में की थी शादी
बता दें कि हदिया ने कोयंबटूर में मेडिकल की पढ़ाई के दौरान इस्लाम अपना लिया था और 2016 में जहां से शादी की थी, जब वह 25 साल की थी। जल्द ही, अशोकन ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था और जहां के पीएफआई जैसे चरमपंथी संगठनों से संबंध थे। उसने यह भी तर्क दिया था कि उसे इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए सीरिया ले जाया जाएगा।


तब हाई कोर्ट ने इस शादी को 'दिखावा' बताते हुए रद्द कर दिया था। हालांकि, बाद में जहां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 2018 में शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था।

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