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गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड: VHP नेता अतुल वैद्य को जमानत, कोर्ट ठहरा चुकी है दोषी

Tue, 27 Jun 2017 03:14 PM IST
Amarujala.com/Presented By: श्रवण शुक्ला
Amarujala.com/Presented By: श्रवण शुक्ला Updated Tue, 27 Jun 2017 03:14 PM IST
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Gulberg Society massacre case: Gujarat HC grants bail to convicted VHP leader Atul Vaidya
वीएचपी नेता को जमानत - फोटो : Policy pulse
गुजरात हाई कोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड केस में विश्व हिंदू परिषद के नेता अतुल वैद्य को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जबकि एसआईटी कोर्ट उसे इस मामले में कोर्ट दोषी ठहरा चुकी है। 
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एसआईटी कोर्ट ने 17 जून 2016 को मामले की जांच के बाद फैसला सुनाते हुए 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। गुलबर्ग सोसाइटी अहमदाबाद से सटे मुस्लिम बहुल इलाके चमनपुरा में है, जहां गुजरात के दंगों के समय सबसे ज्यादा रक्तपात हुआ था। इसी मामले में उम्रकैद की सजा पाए अतुल वैद्य को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।
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गौरतलब है कि साल 2002 के दौरान गुजरात में भड़के दंगों के समय भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला बोल दिया था। इस हत्याकांड में कम से कम 35 लोग मारे गए थे, तो दो दर्जन से अधिक लोग लापता हो गए थे। इसी हत्याकांड में कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी को भीड़ ने जिंदा जला दिया था। बाद में लापता लोगों को जोड़कर इस हत्याकांड में मारे गए लोगों की संख्या 69 तक पहुंच गई।
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