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गुजरात : दुष्कर्म के दोषी को गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर मिली उम्रकैद, खुद तीन बच्चों का बाप है आरोपी

Fri, 12 Nov 2021 12:53 AM IST
Jeet Kumar पीटीआई, सूरत
पीटीआई, सूरत Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 12 Nov 2021 12:53 AM IST
सार

आरोपी ने 12 अक्तूबर को लड़की का अपहरण कर लिया जब वह सचीन जीआईडीसी क्षेत्र में अपने घर के पास खेल रही थी और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। 

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Gujarat special court sentenced to life within 30 days of arrest to misdeed accused
सांकेतिक तस्वीर.... - फोटो : Social Media

विस्तार

गुजरात में एक विशेष अदालत ने आरोपी को चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यौन अपराधों में बाल संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तारी के बाद रिकॉर्ड 30 दिन के अंदर उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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आरोपी का नाम अजय निषाद है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अदालत के विशेष न्यायाधीश पीएस काला ने आरोपी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी अजय निषाद को 13 अक्तूबर को सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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घर के पास खेल रही बच्ची को किया था अगवा
अजय निषाद विवाहित है और वह खुद तीन बच्चों का बाप है। आरोपी ने 12 अक्तूबर को मासूम का अपहरण कर लिया था, जब वह सचीन जीआईडीसी क्षेत्र में अपने घर के पास खेल रही थी और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस को तलाशी के दौरान बच्ची एक सुनसान जगह पर मिली थी।
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आरोपी अजय निषाद की गिरफ्तारी के दस दिनों के भीतर ही उसके खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दायर कर दिया था, जबकि अदालत ने 25 अक्तूबर से शुरू हुई सुनवाई के बाद पांच दिनों में ही आरोप तय किए और मुकदमे को अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाकर समाप्त कर दिया था।


अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह पहला मौका है जब गुजरात की किसी निचली अदालत ने इतने कम समय में फैसला सुनाया है। एक वकील ने कहा कि इस मामले में सुनवाई के दौरान कुछ-कुछ दिन ऐसे भी रहे जब अदालत रात 12 बजे तक खुली रही।

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