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Gujarat: दो साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को मौत की सजा, 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

Tue, 30 Jul 2024 06:27 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: श्वेता महतो Updated Tue, 30 Jul 2024 06:27 PM IST
सार

आरोपी पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, हत्या और उसके शव को एक सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पॉक्सो की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था।

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Gujarat man sentenced to death for rape murder of a minor news in Hindi
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

गुजरात के एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 2022 में गिर सोमनाथ जिले में एक आठ वर्षीय लड़की का दुष्कर्म करने के आरोप में 32 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। विशेष जज एसआई भोरनिया ने आरोपी की जब तक मौत न हो जाए, तब तक उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। इसके साथ ही आरोपी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।  
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अदालत ने देखा कि आरोपी ने बहुत ही क्रूर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, इसलिए अन्होंने इसे दुर्लभतम मामला बताया। इस मामले में मौत की सजा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। यह घटना 22 जून 2022 में गिर सोमनाथ जिले के कोडिनार तालुका में घटी थी। जिला पुलिस ने विशेष जांच दल का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सोमाभाई सोलंकी के तौर पर की गई है।
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आरोपी पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, हत्या और उसके शव को एक सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पॉक्सो की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था। अदालत के समक्ष कुल 55 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए और अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान पीड़िता के परिवार, पड़ोसियों, पुलिस और फॉरेंसिक अधिकारियों से भी पूछताछ की। अदालत ने नाबालिग लड़की के परिवार को गुजरात पीड़ित मुआवजा योजना 2019 के तहत 17 लाख का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
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