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ब्लैक फंगस: निपटने के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी कार्य योजना
Tue, 18 May 2021 04:00 AM IST
देव कश्यप
एजेंसी, अहमदाबाद।
एजेंसी, अहमदाबाद।
Published by: देव कश्यप
Updated Tue, 18 May 2021 04:00 AM IST
सार
- गुजरात सहित देश के कई राज्यों में गंभीर ब्लैक फंगस का संक्रमण
- गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, बीमारी से निपटने के लिए क्या है योजना?
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ब्लैक फंगस (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य में ब्लैक फंगस (म्यूकोरमाइकोसिस) पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को इस नई बीमारी की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। अदालत ने राज्य सरकार से ब्लैक फंगस से निपटने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा।
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गौरतलब है कि कोरोना के मरीजों में गुजरात सहित देश के कई राज्यों में गंभीर ब्लैक फंगस का संक्रमण पाया गया था। सरकार की ओर से महाधिवक्ता कमल त्रवेदी ने बताया कि सरकार ने इसके लिए 1,14.430 शीशियों का ऑर्डर दवा निर्माताओं को दिया है। उनके इस जवाब पर जस्टिस बेला त्रिवेदी और भार्गव डी कारिया की पीठ ने पूछा कि यदि अस्पतालों से दवाओं की मांग की जाती है तो सरकार की आपूर्ति की योजना क्या है।
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अदालत इस बाबत दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से दक्षिण गुजरात में अधिक मामले पर ध्यानाकर्षण किए जाने पर अदालत ने महाधिवक्ता को उठाए गए मुद्दों पर सुझाव के साथ अगली सुनवाई (26 मई) में मौजूद रहने को कहा।
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