फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Gujarat High Court Said, physical relation with wife without consent not rape

पत्नी की सहमति के बिना संबंध बनाने को नहीं माना जाएगा रेप: गुजरात हाईकोर्ट

Tue, 03 Apr 2018 10:40 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Updated Tue, 03 Apr 2018 10:40 AM IST
विज्ञापन
Gujarat High Court Said, physical relation with wife without consent not rape

गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ बिना अनुमति के शारीरिक संबंध बनाने के मामले में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर कोई व्यक्ति पत्नी की इच्छा के बिना शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे रेप नहीं माना जाएगा। 

विज्ञापन


गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल से ज्यादा है और उसका पति उससे संबंध बनाता है तो वह अपने पति पर 'वैवाहिक बलात्कार' यानी 'मैरिटल रेप' का आरोप नहीं लगा सकती। 
विज्ञापन


जस्टिस जे बी पारडीवाला ने कहा कि आईपीसी सेक्शन 375 के मुताबिक पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए रेप के आरोप दण्डनीय नहीं हैं। इस सेक्शन में रेप को परिभाषित किया गया है। यह कानून महिला को अपने पति पर रेप का आरोप लगाने की अनुमति नहीं देता। 
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा कि एक महिला अपने पति द्वारा बनाए जा रहे अप्राकृतिक संबंधों के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 377 के मुताबिक आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकती है। लेकिन महिला की सहमति के मामले में अलग कानून है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed