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Gujarat: हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी, डॉक्टरों को उचित देखभाल के निर्देश
Mon, 01 May 2023 08:58 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: निर्मल कांत
Updated Mon, 01 May 2023 08:58 PM IST
सार
दुष्कर्म पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। डॉक्टरों के पैनल ने राय दी कि गर्भावस्था जारी रखने से महिला का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।
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Gujarat High Court
- फोटो : Social Media
विस्तार
गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को एक दुष्कर्म पीड़िता के 26 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी। पीड़ित महिला सामान्य से कम बुद्धि और 70 फीसदी स्थायी शारीरिक अक्षमता वाली है।
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न्यायमूर्ति समीर दवे की अदालत ने सूरत के एक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की एक रिपोर्ट और चार डॉक्टरों के एक पैनल की राय को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने महिला (23 वर्षीय) के उचित देखभाल और चिकत्सीय सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए।
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दुष्कर्म पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। डॉक्टरों के पैनल ने राय दी कि गर्भावस्था जारी रखने से महिला का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और इसलिए गर्भपात करना संभव है।
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अदालत ने कहा, मेडिकल साक्ष्य एवं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से बनाए गए दिशानिर्देशों पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता की गर्भावस्था को समाप्त करने का आदेश देना न्यायोचित, कानूनी और उचित है।