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गुजरात सरकार ने दी नए मोटर वाहन कानून के भारी-भरकम जुर्माने से राहत

Tue, 10 Sep 2019 06:28 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गांधीनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गांधीनगर Published by: Gaurav Pandey Updated Tue, 10 Sep 2019 06:28 PM IST
सार

  • सीएम विजय रुपाणी ने किया गुजरात में जुर्माने की राशि में कमी का एलान
  • हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 1000 रुपये का, गुजरात में देने होंगे 500 रुपये
  • सीटबेल्ट न लगाने पर भी जुर्माना 1000 रुपये से 500 रुपये किया गया
  • खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के अपराध में भी जुर्माने की राशि कम

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Gujarat Government reduced fine charges on not wearing helmet or seat belt
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी - फोटो : एएनआई

विस्तार

नए मोटर वाहन कानून के आने के बाद से ही सड़क के नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि को काफी बढ़ा दिया गया था। सरकार के इस कदम का कई लोगों ने विरोध किया तो कई तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि, भारी-भरकम जुर्माने की सजा से गुजरात सरकार ने थोड़ी राहत दी है। गुजरात में सीटबेल्ट न लगाने पर या हेलमेट न पहने होने पर जुर्माना 1000 रुपये से 500 रुपये कर दिया गया है। 

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गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा, 'नए यातायात नियमों के मुताबिक हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना है, लेकिन गुजरात में इसे घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार सीट बेल्ट न लगाने पर भी जुर्माना 1000 रुपये है, लेकिन गुजरात में इस राशि को भी घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है।'
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रुपाणी ने कहा, 'खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर नए नियमों के मुताबिक जहां 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, वहीं गुजरात में इस अपराध पर तिपहिया वाहनों से 1500 रुपये, हल्के वाहनों (एलएमवी) के लिए 3000 और अन्य वाहनों के लिए 5000 रुपये जुर्माना होगा।'


 

नए मोटर वाहन कानून के तहत विभिन्न अपराधों में यह है कार्रवाई

  • नशे में वाहन चलाने पर पहले 2000 रुपये जुर्माना था, अब 10 हजार रुपये देना होगा।
  • रेड लाइट जंप से लेकर बगैर इंडिकेटर दिए मुड़ने जैसे कई कानून तोड़ने पर पर 100 रुपये का जुर्माना लिया जाता था, अब 500 रुपये वसूला जाएगा।
  • बगैर लाइसेंस वाहन चलाने पर पहले 500 का चालान था, अब 5000 रुपये देने पड़ेंगे।
  • अयोग्यता के बाद ड्राइविंग करने पर पहले 500 रुपये जुर्माना था और अब 10 हजार देना होगा।
  • सड़क पर बेवजह दौड़ लगाकर वाहन चलाने पर पहले 500 रुपये और अब 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
  • ओवर स्पीडिंग पर पहले 400 और अब 1000 से 2000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है।
  • मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर 1000 के बजाय 5000 और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 के बजाय 1000 जुर्माना देना होगा।
  • दुपहिया पर तीन लोग चलने पर पहले 100 और अब 2000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। वहीं, तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।
  • बिना हेल्मेट पहले 100 रुपये और अब 1000 रुपये और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड।
  • बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पहले 1000 रुपये अब 2000 जुर्माना कर दिया गया है।
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