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गुजरात सरकार ने कोविड-19 महामारी में मास्क नहीं पहनने वालों से 115 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला
Thu, 24 Dec 2020 11:48 PM IST
Kuldeep Singh
पीटीआई, अहमदाबाद
पीटीआई, अहमदाबाद
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 24 Dec 2020 11:48 PM IST
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गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी
- फोटो : ANI
गुजरात सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले 23 लाख से अधिक लोगों से करीब 115 करोड़ रुपये वसूले गए हैं।
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राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि 22 दिसंबर तक 23,64,420 लोगों से मास्क नहीं पहनने अथवा उपयुक्त तरीके से चेहरा नहीं ढकने को लेकर 1,15,88,00,000 रुपये वसूले गए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे बी पार्डीवाला की खंडपीठ के समक्ष हलफनामा दायर किया गया। पीठ राज्य में कोविड-19 के प्रसार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने जवाब स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई आठ जनवरी 2021 को होगी।
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