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GoI: सरकार ने टेलीकॉम-साइबर समेत कई विभागों की जिम्मेदारियों में किया बड़ा बदलाव, जानें किसे-क्या सौंपा

Sat, 28 Sep 2024 08:30 AM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: काव्या मिश्रा Updated Sat, 28 Sep 2024 08:30 AM IST
सार

संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग अब दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा का निरीक्षण करेगा। वहीं, साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दे अब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आएंगे।

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Govt specifies roles on matters related to security of telecom network, cyber security news in hindi
भारत सरकार का फैसला। - फोटो : ANI

विस्तार

भारत सरकार ने दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध से संबंधित अपने विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां दी हैं। शुक्रवार रात को कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में, भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम 1961 में संशोधन के बाद इन बदलावों की जानकारी दी गई है। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड तीन के अधिकार के तहत लागू किया गया था।

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संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग किसकी निगरानी करेगा?
संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग अब दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा का निरीक्षण करेगा। भारत सरकार के कार्य आवंटन नियमों, 1961 में संशोधन विशेष रूप से संचार मंत्रालय के दायरे में इस जिम्मेदारी को जोड़ता है। यह बदलाव दूसरी सूची में संचार मंत्रालय शीर्षक के तहत परिलक्षित होता है।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पर यह जिम्मेदारी
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साइबर सुरक्षा मामलों में अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों का समर्थन करेगा। यह भूमिका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में उल्लिखित है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है। नई जिम्मेदारियां दूसरी सूची में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत प्रविष्टि 5B के तहत सूचीबद्ध हैं।
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गृह मंत्रालय के तहत साइबर अपराध के मामले 
साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दे अब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आएंगे। यह जिम्मेदारी दूसरी सूची में गृह मंत्रालय के तहत प्रविष्टि 36A के रूप में जोड़ी गई है। विभाग आगे चलकर साइबर अपराध से संबंधित सभी पहलुओं को संभालेगा।

क्या है एनएससीएस?
प्रधानमंत्री कार्यालय का हिस्सा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), साइबर सुरक्षा के लिए समग्र समन्वय और रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा। यह भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत प्रविष्टि 3 के रूप में निर्दिष्ट है। एनएससीएस का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं।


एनएससीएस देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। नव परिभाषित भूमिकाएं भारत सरकार के कार्य आवंटन तीन सौ सत्तावनवें संशोधन नियम, 2024 का हिस्सा हैं, जो तुरंत प्रभावी हैं।

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