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Banned: केंद्र सरकार ने हिज्ब-उत-तहरीर पर लगाया प्रतिबंध; कहा- इसका उद्देश्य इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है

Thu, 10 Oct 2024 06:22 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 10 Oct 2024 06:22 PM IST
सार

केंद्र सरकार ने 1953 में यरुशलम में गठित वैश्विक इस्लामी कट्टरपंथी समूह हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी) को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि- इस इस्लामी कट्टरपंथी समूह का उद्देश्य इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है।

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Govt bans Hizb-ut-Tahrir, says it aims to establish Islamic state, news in hindi
गृह मंत्रालय - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्र सरकार ने 1953 में यरुशलम में गठित वैश्विक इस्लामी कट्टरपंथी समूह हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी) को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि- इस इस्लामी कट्टरपंथी समूह का उद्देश्य इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है।
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एक अधिसूचना में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि एचयूटी भोले-भाले युवाओं को आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने के साथ-साथ आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल है।
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एचयूटी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सुरक्षित ऐप का उपयोग करके और भोले-भाले युवाओं को आतंकवादी कृत्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'दावाह' बैठकें आयोजित करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।
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गृह मंत्रालय ने कहा कि एचयूटी एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को शामिल करके जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को उखाड़ फेंककर भारत सहित विश्व स्तर पर इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है।


अधिसूचना में कहा गया है, चूंकि, केंद्र सरकार का मानना है कि हिज्ब-उत-तहरीर आतंकवाद में शामिल है और उसने भारत में कई आतंकवादी कृत्यों में भाग लिया है। अधिसूचना में इस समूह को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया है।


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