फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Government petitions challenging penalty of 100 crores of NGT rejected in High Court

एनजीटी के 100 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती देने वाली सरकारी याचिका हाईकोर्ट में खारिज

Fri, 12 Jul 2019 08:03 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: Gaurav Pandey Updated Fri, 12 Jul 2019 08:03 PM IST
विज्ञापन
Government petitions challenging penalty of 100 crores of NGT rejected in High Court
सांकेतिक तस्वीर

मद्रास हाई कोर्ट ने बकिंघम नहर, अड्यार और कूवम नदियों की सफाई नहीं करने के कारण तमिलनाडु सरकार पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

विज्ञापन


जस्टिस आर सुबैया और जस्टिस सी सरवनन की खंडपीठ ने कहा कि याचिका विचार योग्य नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि एनजीटी अधिनियम की धारा 22 के तहत एनजीटी के किसी भी आदेश के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है। सरकार ने एनजीटी के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि यह आदेश ‘बिना सोच विचार’ के ही गलत तथ्यों के आधार पर दिया गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed