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Rule: तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं! वाहनों की गति मापने के लिए सरकार ने अधिसूचित किया नया नियम
Thu, 23 Jan 2025 07:55 PM IST
राहुल कुमार
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: राहुल कुमार
Updated Thu, 23 Jan 2025 07:55 PM IST
सार
उपभोक्ता मामलों के विधिक माप विज्ञान प्रभाग ने विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण के नियमों को अधिसूचित किया है।
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एक्सप्रेस-वे
- फोटो : ANI
विस्तार
केंद्र सरकार ने तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर लगाम कसने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। नए नियमों के आने के बाद तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर शिंकजा कसेगा।
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उपभोक्ता मामलों के विधिक माप विज्ञान प्रभाग ने विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण के नियमों को अधिसूचित किया है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि नए नियम 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होंगे। नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए उद्योग जगत को पर्याप्त समय दिया गया है।
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मसौदा नियमों को तैयार करने के लिए रांची स्थित भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान (आईआईएलएम) के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। समिति ने ओआईएमएल आर-91 के आधार पर प्रारंभिक मसौदा पेश किया। नियमों की जरूरतों को समझाने के लिए राज्य विधिक माप विज्ञान विभागों, आरआरएसएल अधिकारियों, निर्माताओं और वीसीओ के लिए मसौदा नियमों पर प्रस्तुति दी गई।
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