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Goa: 'जो होटल पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत नहीं, उन्हें ओटीए पर नहीं मिलेगी जगह', गोवा सरकार का निर्देश
Thu, 05 Dec 2024 05:26 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
Published by: श्वेता महतो
Updated Thu, 05 Dec 2024 05:26 PM IST
सार
राज्य मंत्री ने कहा कि स्थानीय निकायों की सोसायटी को भी पर्यटन विभाग के साथ सहयोग करना चाहिए। उन्हें अवैध गेस्ट हाउस या होटलों के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
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Rohan Khaunte
- फोटो : ANI
विस्तार
गोवा सरकार ने गुरुवार को ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों को निर्देश दिया कि जो भी होटल राज्य पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत नहीं हों, उन्हें उनके (ट्रैवल एजेंसियों के) प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं मिलनी चाहिए। पणजी के पास पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे ने राज्य की पहली एयरबीएनबी उद्यमिता अकादमी का उद्घाटन किया। उन्होंने उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बात की। राज्य मंत्री ने पर्यटक गोवा को अपने अवकाश गंतव्य के रूप में छोड़ रहे हैं, इन दावों को भ्रामक बताया।
पत्रकारों से बात करते हुए राज्य पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे ने कहा, "होटल, होमस्टे और अन्य पर्यटन से संबंधित व्यवसाय को राज्य सरकार के नियमों का पालन करना है। गेटेड कॉम्प्लेक्स में स्थित गेस्टहाउसों को पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत कराना एक चुनौती है।" उन्होंने बताया कि गोवा पर्यटन विभाग को गेटेड कॉम्प्लेक्स में ऐसे गेस्टहाउसों की शिकायतें मिल रही थी, जिन पर कार्रवाई की गई है।
राज्य मंत्री ने कहा कि स्थानीय निकायों की सोसायटी को भी पर्यटन विभाग के साथ सहयोग करना चाहिए। उन्हें अवैध गेस्ट हाउस या होटलों के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि विभाग ने एत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
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पत्रकारों से बात करते हुए राज्य पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे ने कहा, "होटल, होमस्टे और अन्य पर्यटन से संबंधित व्यवसाय को राज्य सरकार के नियमों का पालन करना है। गेटेड कॉम्प्लेक्स में स्थित गेस्टहाउसों को पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत कराना एक चुनौती है।" उन्होंने बताया कि गोवा पर्यटन विभाग को गेटेड कॉम्प्लेक्स में ऐसे गेस्टहाउसों की शिकायतें मिल रही थी, जिन पर कार्रवाई की गई है।
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राज्य मंत्री ने कहा कि स्थानीय निकायों की सोसायटी को भी पर्यटन विभाग के साथ सहयोग करना चाहिए। उन्हें अवैध गेस्ट हाउस या होटलों के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि विभाग ने एत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
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