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Goa: इस्राइली नागरिक कोर्ट से बरी, नशीले पदार्थ रखने का फर्जी केस बनाने वाले सात पुलिसकर्मियों पर आरोप तय
Mon, 07 Aug 2023 12:23 AM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 07 Aug 2023 12:23 AM IST
सार
गोवा की एक अदालत ने एक पूर्व पुलिस उपाधीक्षक सहित सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सातों पुलिसकर्मियों पर 2010 एक इस्राइली नागरिक पर पर नशीली दवाएं रखने के आरोप है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गोवा की एक अदालत ने एक पूर्व पुलिस उपाधीक्षक सहित सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सातों पुलिसकर्मियों पर 2010 एक इस्राइली नागरिक पर पर नशीली दवाएं रखने के आरोप है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश शर्मिला पाटिल ने पिछले हफ्ते तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक नरेश महामल, तत्कालीन पुलिस उप-निरीक्षक सुनील गुडलर और पांच अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप तय किए। वहीं अदालत ने इस्राइली नागरिक को ड्रग्स रखने के आरोप से भी बरी कर दिया।
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यह मामला 2010 का है जब गोवा पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल ने कथित तौर पर एक्स्टसी, हेरोइन, कोकीन, एलएसडी और चरस सहित कई प्रतिबंधित दवाओं के कब्जे में होने के आरोप में ड्रिहम को गिरफ्तार किया था, जिनकी कीमत 3.81 लाख रुपये थी।
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उसकी गिरफ्तारी के बाद, ड्रिहम की बहन अयाला ने छिपे हुए कैमरों का उपयोग करके खुलासा किया था कि गोवा पुलिस कर्मियों ने उसके भाई के खिलाफ फर्जी सबूत रखे थे और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामला बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया, जिसने 2012 में सात पुलिसकर्मियों को ड्रिहम पर ड्रग्स लगाने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया।
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कोर्ट में जज ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई की जांच से पता चला है कि आरोपी नंबर 1 (ड्रिहम) को धमकी दी गई थी और उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया था। अब ड्रिहम को मामले में दोषी नहीं पाया गया और गोवा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शर्मिला पाटिल ने उसे आरोपमुक्त कर दिया।