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Goa: विधानसभा अध्यक्ष ने ठुकराई BJP में शामिल आठ विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग, कांग्रेस की थी याचिका

Mon, 14 Oct 2024 10:14 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 14 Oct 2024 10:14 PM IST
सार

कांग्रेस नेता डोमिनिक जोआओ नोरोन्हा ने संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत 14 सितंबर 2022 को एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि इन विधायकों का भाजपा में जाना एक तरह से दलबदल है। 

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Goa assembly Speaker dismisses disqualification petition filed against 8 Cong MLAs who joined BJP
गोवा विधानसभा - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावडकर ने सोमवार को उस याचिका को ठुकरा दिया, जिसमें कांग्रेस ने उन आठ विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी, जो 2022 में भाजपा में शामिल हो गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी पार्टी के दो-तिहाई विधायक अगर पार्टी से असहमत होते हैं, तो उन्हें अयोग्य माना जा सकता है। 

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कांग्रेस नेता डोमिनिक जोआओ नोरोन्हा ने संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत 14 सितंबर 2022 को एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि इन विधायकों का भाजपा में जाना एक तरह से दलबदल है। 
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ये विधायक दिगंबर कामत, अलेक्सियो सेकेरा, संकल्प अमोनकर, माइकल लोबो, डेलिला लोबो, केदार नाइक, रुदोल्फ फर्नांडीज और राजेश फल्देसाई हैं। नोरोन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की थी कि इन विधायकों को गोवा विधानसभा के सदस्यों के रूप में काम करने से रोका जाए और उन्हें कोई लाभ न मिले।  
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गोवा विधानसभा के चुनाव 14 फरवरी 202 को हुए थे और नतीजे 10 मार्च को घोषित किए गए थे। भाजपा ने 40 में से 20 सीट पर जीत हासिल की। जबकि कांग्रेस ने 11 सीटें हासिल कीं। याचिका में कहा गया था कि सभी आठ विधआयक कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे। 

इन आठ विधायकों ने 14 सितंबर 2022 को कांग्रेस विधायक दल का दो-तिहाई हिस्सा होने का दावा किया और भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग की थी। नोरोन्हा ने आरोप लगाया कि इन विधायकों ने भाजपा में शामिल होने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। 


याचिका में यह भी कहा गया था कि इन विधायकों ने सार्वजनिक रूप से भाजपा में शामिल होने की बात स्वीकार की और स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ी। आठ विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने विभिन्न जवाब दिए, जिसमें उन्होंने दावा किया वे कांग्रेस के कुल 11 चुने हुए सदस्यों में से दो-तिहाई हैं। 

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