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Gauhati HC: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम में पुलिस मुठभेड़ मामले में खारिज की याचिका, कहा- पुलिस की जांच जारी
Fri, 27 Jan 2023 11:07 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Fri, 27 Jan 2023 11:07 PM IST
सार
अदालत ने कहा कि मई 2021 और अगस्त 2022 के बीच 171 घटनाओं में पुलिस हिरासत में चार मौतों सहित 56 लोगों की मौत हुई है। वहीं, 145 लोग घायल हुए हैं। इन घटनाओं में 171 अगल-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और पुलिस की जांच अभी जारी है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को असम में हुईं पुलिस मुठभेड़ों पर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन खौंड की खंडपीठ ने कहा कि याचिका पूरे तथ्यों की ठीक से पुष्टि किए बिना दायर की गई थी।
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अदालत ने कहा कि मई 2021 और अगस्त 2022 के बीच 171 घटनाओं में पुलिस हिरासत में चार मौतों सहित 56 लोगों की मौत हुई है। वहीं, 145 लोग घायल हुए हैं। इन घटनाओं में 171 अगल-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और पुलिस की जांच अभी जारी है।
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वहीं, महाधिवक्ता देवजीत सैकिया नेअदालत को आश्वासन दिया कि सभी मामलों में जांच पूरी होने के बाद दोषी पुलिस अधिकारियों सहित सभी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। खंडपीठ ने एसआईटी के गठन या सीबीआई को जांच सौंपने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को भी खारिज कर दिया।
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