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FSSAI: पान मसाला कंपनियों को बड़ा झटका, प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग पर सख्ती; नए संशोधन में कौन-से नियम सख्त?
Tue, 11 Aug 2026 08:35 PM IST
शिवम गर्ग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवम गर्ग
Updated Tue, 11 Aug 2026 08:35 PM IST
सार
FSSAI ने पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आखिर पैकेजिंग नियमों में क्या बदलाव किया है? किन सामग्रियों पर असर पड़ेगा? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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एफएसएसएआई
- फोटो : Amar Ujala Graphics
विस्तार
पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नियम सख्त कर दिए हैं। नए संशोधन के तहत प्लास्टिक आधारित या प्लास्टिक से लैमिनेट की गई पैकेजिंग को पान मसाला के लिए अनुमत या निर्दिष्ट पैकेजिंग सामग्री में शामिल नहीं किया गया है।
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क्या पान मसाला की प्लास्टिक पैकेजिंग अब नियमों के दायरे से बाहर होगी?
FSSAI के नवीनतम संशोधन में पान मसाला की पैकेजिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग और प्लास्टिक-लैमिनेटेड पैकेजिंग को अनुमत पैकेजिंग सामग्री की सूची में शामिल नहीं किया गया है।
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नए संशोधन के बाद पान मसाला की पैकेजिंग के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी होगा। FSSAI का यह फैसला विशेष रूप से पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को लेकर है। नए नियमों के तहत प्लास्टिक आधारित या प्लास्टिक-लैमिनेटेड पैकेजिंग को पान मसाला के लिए निर्दिष्ट पैकेजिंग सामग्री के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। यानी पान मसाला की पैकेजिंग के लिए ऐसी सामग्री अब अनुमत सूची में शामिल नहीं है।
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