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Hindi News ›   India News ›   Four more officers appointed by SC to probe the Ranjit Sinha case in SIT enquiry in Coal scam

कोयला घोटालाः SIT ऑफिसर्स को अब नहीं हटा पाएगी सरकार, SC से लेनी होगी परमिशन

Mon, 10 Jul 2017 05:13 PM IST
amarujala.com- Presented by: मुकेश झा
amarujala.com- Presented by: मुकेश झा Updated Mon, 10 Jul 2017 05:13 PM IST
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Four more officers appointed by SC to probe the Ranjit Sinha case in SIT enquiry in Coal scam

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कोल आवंटन स्कैम मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चार अतिरिक्त अधिकारियों को एसआईटी जांच के लिए नियुक्त किया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में सक्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना अधिकारियों को जांच के दौरान ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। एससी में केस की सुनवाई 21 जुलाई तक जारी रहेगा।

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गौरतलब हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल 23 जनवरी को सिन्हा के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी का गठन करने के निर्देश दिए थे। इस एसआईटी में एम एल शर्मा की कमेटी ने जांच में रंजीत सिन्हा को दोषी पाया था। जिसके बाद कमेटी ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट में दी गई रंजीत सिन्हा के सरकारी आवास की विजिटर्स डायरी को सही करार दिया था।

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बता दें कि रंजीत सिन्हा साल 1974 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो 2012 से 2014 के बीच सीबीआई निदेशक थे। रंजीत सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच प्रभावित करने की कोशिश की।

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