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ओडिशा: नेताओं के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई के लिए चार अदालतों को विशेष कोर्ट का दर्जा
Thu, 26 Nov 2020 09:06 PM IST
मुकेश कुमार झा
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
Published by: मुकेश कुमार झा
Updated Thu, 26 Nov 2020 09:06 PM IST
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नवीन पटनायक (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
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ओडिशा में पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई के लिए चार अदालतों को विशेष कोर्ट का दर्जा दिया गया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट को इसकी जानकारी दी। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने स्वतः संज्ञान वाले याचिका के जवाब में एक हलफनामे में अदालत को बताया कि भुवनेश्वर और बेरहामपुर में दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अदालतें और भुवनेश्वर व सुंदरगढ़ में दो मजिस्ट्रेट अदालतें विशेष अदालतों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं।
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वहीं, हलफनामे में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट से प्रस्ताव मिलते ही दस और कोर्ट बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने पहले इन विशेष अदालतों को बनाने का निर्णय लिया था। इनमें तीन राजस्व प्रभागों में से एक-एक और न्यायिक मजिस्ट्रेट की 11 अदालतें, जिसमें पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के त्वरित सुनवाई हो सके।
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हलफनामे में कहा गया है, 'विधि विभाग से प्रत्येक नामित विशेष अदालत के लिए विशेष लोक अभियोजकों को संलग्न करने का अनुरोध किया गया है और सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को गवाहों की सेवा सुनिश्चित करने और गवाहों को निष्पादित करने के लिए अतिरिक्त एसपी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।'
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हलफनामे में आगे कहा गया है कि हाई कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट नियम 2020 के मुताबिक, इंटरनेट कनेक्टिविटी की गति बढ़ाने के लिए ओडिशा हाई कोर्ट और जिला न्यायाधीश न्यायालयों में मजबूत नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अनुपूरक स्तर पर 36,60,360 रुपये के बजट प्रावधान को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ रखा गया है।