{"_id":"5c61a9babdec227367366f66","slug":"former-interim-cbi-chief-m-nageshwar-rao-files-an-affidavit-apology-to-the-supreme-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"राव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी; कहा- सपने में भी आदेश के उल्लंघन की नहीं सोच सकता","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
राव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी; कहा- सपने में भी आदेश के उल्लंघन की नहीं सोच सकता
Mon, 11 Feb 2019 10:28 PM IST
अनिल पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनिल पांडेय
Updated Mon, 11 Feb 2019 10:28 PM IST
विज्ञापन
एम नागेश्वर राव
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस के जांच अधिकारी का तबादला करने के मामले में सीबीआई के पूर्व अंतरिम डायरेक्टर एम नागेश्वर राव ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नोटिस के जवाब में उन्होंने सोमवार को एफिडेविट दायर किया। मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी।
विज्ञापन
उन्होंने कहा, "मुझे अपनी गलती का अहसास है। बिना शर्त माफी मांगते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जानबूझकर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता।' उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद जांच अधिकारी के तबादले पर 7 फरवरी को कोर्ट ने नागेश्वर राव को फटकारते हुए कहा था कि अब उन्हें भगवान ही बचा सकता है।
विज्ञापन
हलफनामे में नागेश्वर राव ने कहा कि वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं। नागेश्वर राव की तरफ से दायर हलफनामे में लिखा है कि अदालत के आदेश के बिना मुख्य जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं करना चाहिए, यह मेरी गलती है और मेरी माफी स्वीकार करें। मालूम हो कि पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राव को फटकार लगाई कि किस परिस्थिति में उन्होंने जांच अधिकारी का ट्रांसफर किया।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर एके शर्मा का तबादला करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस भेजा था। पिछले साल अक्तूबर में सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच उपजे विवाद के बाद तत्कालीन संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाया था।