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पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार बेतुके कारणों की वजह से नहीं हुए पेश, सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया
Mon, 02 Sep 2019 08:11 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: आसिम खान
Updated Mon, 02 Sep 2019 08:11 PM IST
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राजीव कुमार (फाइल फोटो)
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सीबीआई ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय से कहा कि कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में जांच एजेंसी के समक्ष बेतुके कारणों को लेकर पेश नहीं हुए। सीबीआई के वकील ने न्यायमूर्ति मधुमति मित्रा के समक्ष दलील दी कि कुमार ने जांच एजेंसी के समक्ष अपनी पेशी की तारीख को टालने के लिए कई कारणों का जिक्र किया।
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कुमार अभी पश्चिम बंगाल सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। कुमार ने उच्च न्यायालय का रुख कर सीबीआई के एक नोटिस को रद्द करने की मांग की थी, जिसे उनसे शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में मदद के लिए जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।
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सीबीआई के वकील वाई जे दस्तूर ने कुमार के इस दावे का खंडन किया कि जांच एजेंसी पूछताछ के लिए उन्हें विशेष तौर पर निशाना बना रही है। दस्तूर ने दलील दी कि इस सिलसिले में कई अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। बहरहाल, न्यायमूर्ति मित्रा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत की कार्यवाही आज के लिए स्थगित कर दी।
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उच्चतम न्यायालय ने मई 2014 में सुदिप्त सेन नीत शारदा समूह सहित कई चिटफंड घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इन घोटालों के जरिए निवेशकों को 2500 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया था। कुमार 2013 में बिधाननगर पुलिस आयुक्त थे जब इस घोटाले का खुलासा हुआ था।