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मांस बेचने के लिए रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को किस कानून के तहत लाइसेंस की जरूरत : दिल्ली उच्च न्यायालय

Sun, 21 Jul 2019 06:04 PM IST
सोनू शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनू शर्मा Updated Sun, 21 Jul 2019 06:04 PM IST
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for selling of meat referral vendors need licence under which law of court
demo pic - फोटो : file photo
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम से यह बताने को कहा है कि मांस या मांस उत्पाद बेचने के लिए रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को किस कानून के तहत लाइसेंस लेने की जरूरत है।
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न्यायमूर्ति  विभू बाखरू ने कहा, ‘‘कौन सा कानून है जो किसी रेहड़ी-पटरी विक्रेता को लाइसेंस के बिना मांस बेचने से मना करता है? कौन सा कानून आपको (निगम) इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है?’’
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निगम की ओर से पेश वकील मोनिका अरोड़ा ने इसके बाद अदालत से कानून पेश करने के लिए समय मांगा। अदालत ने निगम को सबंधित कानून के बारे में बताने के लिए 22 जुलाई तक का समय दे दिया। 

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उच्च न्यायालय रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के एक संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

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