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अब 15 नहीं 5 साल बाद भी निकाल सकेंगे पीपीएफ का पैसा, बस माननी होंगी कुछ शर्तें

Tue, 21 Jun 2016 03:19 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 21 Jun 2016 03:19 PM IST
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finance ministry new rules, now ppf withraw before maturity

पीपीएफ खाताधारकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब आप पीपीएफ खाते का पूरा पैसा 5 साल पूरे होने के बाद निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।

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वित्त मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक, आप पांच साल पूरा केहोने बाद अपने पीपीएफ खाते से उच्च शिक्षा या बीमारी के इलाज जैसे कारणों के लिए पूरा पैसा निकाल सकते हैं। खाताधारक अपने या अपने नाबालिग बच्चे के पीएफ खाते से अपने या फिर पति या पत्नी या निर्भर बच्चे की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए समयपूर्व पूरा पैसा निकाल सकता है।
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पीपीएफ के पैसे निकालने के लिए उसे योग्य चिकित्सा प्राधिकरण से जरूरी दस्तावेज हासिल कर जमा करने होंगे। अधिसूचना के मुताबिक, पीएफ खाताधारक या नाबालिग खाताधारक की उच्च शिक्षा के लिए भी समय से पूर्व पूर्ण निकासी की इजाजत मिलेगी।
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इसके लिए भारत या विदेश की मान्यताप्राप्त संस्थान में दाखिले की पुष्टि और फीस भुगतान की प्रति के साथ अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे। सबसे अहम कि ये पूर्ण निकासी तभी संभव है जब कि पीएफ खाता पांच साल पुराना हो।

इससे पहले क्या था नियम, कब और कैसे निकाल सकते थे पीएफ?

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मेडिकल ट्रीटमेंट
पीएफ का पैसा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निकाला जा सकता है। यह पैसा आप अपने, पत्नी, बच्चों और माता-पिता के इलाज के लिए निकाल सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस स्थिति में आप जब चाहे तब पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपकी नौकरी एक निश्चित समय की होनी चाहिए, जैसे 3 साल या 5 साल।

मेडिकल ट्रीटमेंट के तहत पैसा निकालने के लिए आपको महीने भर से अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना पड़ता है। साथ ही, जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं वहां का अप्रूव लीव सर्टिफिकेट (छुट्टी लेने की अनुमति) भी देना होता है।

इसके लिए इंप्लायर या ईएसआई से एक और सर्टिफिकेट लेकर जमा करना होता है। इस सर्टिफिकेट में यह घोषणा की गई होती है कि जिसे ट्रीटमेंट दिया जाना है, उस तक ईएसआई की सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती है।

पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 के साथ बीमारी का सर्टिफिकेट देना होता है। आपको बता दें कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अपनी सैलरी का 6 गुना या पीएफ का पूरा पैसा, जो भी कम हो उतना निकाल सकता है।

पढ़ाई या शादी

पीएफ के पैसे को अपनी या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी निकाला जा सकता है। इसके तहत आप अपनी या भाई-बहन की शादी के लिए भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि इसके तहत आप पीएफ का पैसा तभी निकाल सकते हैं, जब आपकी नौकरी 7 साल से अधिक की हो चुकी हो।

अपनी नौकरी के पूरे समय में कोई भी व्यक्ति सिर्फ 3 बार ही पढ़ाई के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकता है। पढ़ाई के लिए पीएफ का पैसा निकालने के लिए अपने इंप्लायर से फॉर्म 31 के जरिए आवेदन करना होता है और साथ में संबंधित कारण का सबूत भी देना होता है। इसके तहत कुल जमा पीएफ का सिर्फ 50 प्रतिशत ही निकाला जा सकता है।
 

-प्लॉट या घर खरीदने, घर की मरम्मत के लिए

 

-होम लोन के भुगतान के लिए

-प्री-रिटायरमेंट
(इन सभी परिस्थितियों में भी कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना होता है)

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