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पूर्व सीजेआई गोगोई पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाली पूर्व महिला कर्मी बहाल
Thu, 23 Jan 2020 05:32 AM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Thu, 23 Jan 2020 05:32 AM IST
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पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाली पूर्व महिला कर्मी को बहाल कर दिया है। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि महिला ने वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और अभी छुट्टी पर गई है। उसके सभी बकाया मानदेय को भी स्वीकृत कर दिया गया है।
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शीर्ष कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय इन हाउस जांच कमेटी ने पिछले साल मई में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई को इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी। कमेटी को महिला द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई तत्व नहीं दिखा था। महिला ने पिछले वर्ष अप्रैल में शीर्ष कोर्ट के 22 न्यायाधीशों के पास हलफनामा भेजकर तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था।
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वहीं दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल सितंबर में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के बाद महिला कर्मी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के मामले को भी बंद कर दिया था। हरियाणा के झज्जर निवासी नवीन कुमार ने तीन मार्च को महिला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नौकरी के लिए 50 हजार रुपये बतौर घूस लेने का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में नवीन ने अपनी शिकायत वापस ले ली।
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