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पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को कोर्ट से झटका, रद्द नहीं होगा ईडी का वारंट
Sun, 08 Dec 2019 02:40 AM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Sun, 08 Dec 2019 02:40 AM IST
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मेहुल चोकसी (फाइल फोटो)
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पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को कोर्ट से झटका लगा है। मुंबई की अदालत ने चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को रद्द करने से इनकार कर दिया है। चोकसी ने पिछले साल वारंट रद्द कराने को लेकर कोर्ट की रुख किया था।
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मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून से संबंधित मामलों के विशेष जज वीसी बारडे ने चोकसी की याचिका खारिज कर दी। अब कोर्ट चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगा।
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उसके भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने के बाद उसकी संपत्तियों को जब्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे पहले, विशेष अदालत ने शुक्रवार को चोकसी के भांजे और पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था।
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