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ED: प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में सोने-हीरे के गहनों से भरा सूटकेस जब्त, करीब पांच करोड़ की नकदी भी बरामद

Wed, 31 Dec 2025 04:01 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 31 Dec 2025 04:01 PM IST
सार

ED: दिल्ली के सर्वप्रिया विहार के एक परिसर में ईडी की छापेमारी के दौरान सोने और हीरे के आभूषणों से भरा बैग और करीब पांच करोड़ की नकदी बरामद हुई है। मामले की जांच जारी है। 

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ED seized Rs 5.12 crores; one suitcase full of Jewellery premise located in Delhi's Sarvpriya Vihar
ईडी की छापेमारी के दौरान बरामद सोने-चांदी के आभूषण और नकदी - फोटो : एक्स/एएनआई

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली के सर्वप्रिया विहार स्थित एक परिसर में छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, गहने और दस्तावेज जब्त किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान 5.12 करोड़ रुपये नकद, सोने और हीरे के गहनों से भरा एक सूटकेस बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 8.80 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा, चेक बुक से भरा एक बैग और करीब 35 करोड़ रुपये की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई अभी जारी है और मामले की आगे की जांच की जा रही है।
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यह तलाशी कार्रवाई इंदरजीत सिंह यादव, उसके सहयोगियों, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उनसे जुड़ी अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दर्ज एक कथित धनशोधन मामले में की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी और बरामदगी इंदरजीत सिंह यादव के सहयोगी अमन कुमार के परिसरों से की गई है। यह तलाशी 30 दिसंबर को दिल्ली के सर्वप्रिया विहार इलाके में शुरू हुई थी। इस दौरान ईडी ने 5.12 करोड़ रुपये नकद, एक सूटकेस में रखे सोने और हीरे के गहने जिनकी कीमत करीब 8.80 करोड़ रुपये बताई गई है और एक बैग में रखी चेक बुक व लगभग 35 करोड़ रुपये की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान अभी जारी है।
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ईडी ने यह जांच हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज 15 से ज्यादा प्राथमिकियों और दाखिल आरोपपत्र के आधार पर शुरू की है। ये मामले इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों के खिलाफ आयुध अधिनियम, 1959; भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं।

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