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Money Laundering: ED ने कहा- TMC सांसद साकेत गोखले ने जनता से जुटाए धन का दुरुपयोग किया, अदालत ने आरोप तय किए
Wed, 14 Aug 2024 04:34 AM IST
विशांत श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विशांत श्रीवास्तव
Updated Wed, 14 Aug 2024 04:34 AM IST
सार
अहमदाबाद की विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय कर लिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने गोखले के खिलाफ क्राउड फंडिंग के जरिये जुटाए गए धन का दुरुपयोग करने को लेकर मामला दर्ज किया था।
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प्रवर्तन निदेशालय
- फोटो : ANI
विस्तार
अहमदाबाद की विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि गोखले के खिलाफ क्राउड फंडिंग के जरिये जुटाए गए धन के दुरुपयोग को लेकर गुजरात पुलिस की एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ईडी ने कहा कि अहमदाबाद (ग्रामीण) विशेष अदालत ने टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता गोखले के खिलाफ मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून 2002 के तहत आपराधिक आरोप तय किए।
मामले में 31 वर्षीय सांसद के खिलाफ पिछले साल आरोपपत्र दायर किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने गोखले को जनवरी 2023 में गिरफ्तार किया था। इससे पहले गुजरात पुलिस ने उन्हें दिसंबर 2022 को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा कि विशेष अदालत ने सीआरपीसी की धारा 309 के तहत गोखले की ओर से दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज अनुसूचित अपराध के मामले का फैसला होने तक पीएमएलए के तहत कार्यवाही को स्थगित रखने की मांग की गई थी।
आरोप है कि क्राउड फंडिंग से जुटाए गए धन को गोखले ने अपने ऊपर खर्च किया, जिनमें शेयर बाजार में इंट्रा डे ट्रेडिंग, क्रेडिट कार्ड बिल आदि के भुगतान शामिल हैं। वहीं, गोखले का कहना है कि उन्होंने इस धन का कोई दुरुपयोग नहीं किया।
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मामले में 31 वर्षीय सांसद के खिलाफ पिछले साल आरोपपत्र दायर किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने गोखले को जनवरी 2023 में गिरफ्तार किया था। इससे पहले गुजरात पुलिस ने उन्हें दिसंबर 2022 को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा कि विशेष अदालत ने सीआरपीसी की धारा 309 के तहत गोखले की ओर से दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज अनुसूचित अपराध के मामले का फैसला होने तक पीएमएलए के तहत कार्यवाही को स्थगित रखने की मांग की गई थी।
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आरोप है कि क्राउड फंडिंग से जुटाए गए धन को गोखले ने अपने ऊपर खर्च किया, जिनमें शेयर बाजार में इंट्रा डे ट्रेडिंग, क्रेडिट कार्ड बिल आदि के भुगतान शामिल हैं। वहीं, गोखले का कहना है कि उन्होंने इस धन का कोई दुरुपयोग नहीं किया।
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