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मवेशी तस्करी घोटाला: डॉक्टरों ने अनुब्रत मंडल को बताया फिट, अदालत ने 10 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा

Wed, 08 Mar 2023 02:58 AM IST
शिवेंद्र तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवेंद्र तिवारी Updated Wed, 08 Mar 2023 02:58 AM IST
सार

ईडी ने पिछले साल नवंबर में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था। ईडी को करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता की हिरासत मिल गई।

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ED gets custody of Anubrata Mondal after doctors declare him fit to travel to Delhi Updates
अनुब्रत मंडल - फोटो : SOCIAL MEDIA

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की हिरासत मिल गई। दिल्ली की एक अदालत ने बीती रात टीएमसी नेता को 10 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। इससे पहले, ईडी के अधिकारी कोलकाता से मंडल को लेकर मंगलवार रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। फिर मेडिकल जांच के लिए मंडल को आरएमएल अस्पताल लाया गया। जांच के बाद देर रात अधिकारी टीएमसी नेता को ईडी कार्यालय ले गए, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी।
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इससे पहले दिन में, केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि जोका स्थित ईएसआई अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली ले जाए जाने के लिए स्वस्थ बताया। ईडी अधिकारी मंडल को केंद्रीय बलों की कड़ी सुरक्षा में सीधे शहर के हवाई अड्डे ले गए। अब उन्हें राष्ट्रीय राजधानी लेकर जाया जाएगा। उनसे कथित मवेशी तस्करी घोटाले को लेकर पूछताछ की जाएगी।
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ईडी अधिकारी जब कई चिकित्सा जांच के बाद टीएमसी की बीरभूम इकाई के अध्यक्ष को बाहर लेकर आए, तो जोका में ईएसआई हॉस्पिटल के बाहर खड़े आम लोगों ने मवेशी चोर के नारे लगाए। सूत्रों के मुताबिक, अनुब्रत मंडल के साथ ईडी के चार अधिकारी और एक डॉक्टर भी जाएंगे।


इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने शनिवार को निर्देश दिया था कि कोलकाता में केंद्र सरकार के अस्पताल के सामान्य चिकित्सा, कार्डियोलॉजी और सामान्य सर्जरी विभाग में तैनात चिकित्सक मंडल की जांच करें। कोर्ट ने मंडल की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने एक विशेष सीबीआई अदालत के पेशी वारंट को चुनौती दी थी।

ईडी ने पिछले साल नवंबर में टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मवेशी तस्करी मामले में अगस्त 2022 में उन्हें हिरासत में लिया था। उनके वकील ने एक याचिका में दावा किया था कि मंडल को जिस आदेश के आधार पर दिल्ली ले जाए जाना है, वह आसनसोल में विशेष सीबीआई अदालत नहीं दे सकती।
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