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ईडी ने गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी की 14 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क

Thu, 09 Jul 2020 02:16 AM IST
अवधेश कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अवधेश कुमार Updated Thu, 09 Jul 2020 02:16 AM IST
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ED attached assets worth Rs 14 crore of former IAS officer of Gujarat
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गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता की 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की गई है। यह जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दी। एजेंसी ने बताया कि 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी गुप्ता ने 2002 में नौकरी छोड़ दी थी और बाद में नीसा ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम से अपना आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) कारोबार शुरू किया था। गुप्ता के खिलाफ यह दूसरा कुर्की आदेश है। इसके पहले एजेंसी ने पिछले साल दिसंबर में उनके और उनके परिवार से जुड़ी 36.12 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की थीं। 
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गुप्ता के खिलाफ ईडी का मामला कथित आपराधिक कदाचार और मेट्रो लिंक एक्सप्रेस फॉर गांधीनगर एंड अहमदाबाद कंपनी लिमिटेड (एमईजीए) के कोष के कथित गबन का है। अधिकारी, अप्रैल 2011 से अगस्त 2013 के बीच एमईजीए के अध्यक्ष थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में नोएडा, सेक्टर 62 का एक फ्लैट, गुजरात के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र दहेज में एक औद्योगिक भूखंड और अहमदाबाद के थलतेज में होटल कैम्बे शामिल हैं।
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