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ED: अल-फलाह विश्वविद्यालय ने किया यूजीसी मान्यता का झूठा दावा, पत्नी/बच्चों को टेंडर; वित्तीय संसाधनों पर शक

Wed, 19 Nov 2025 07:18 PM IST
राहुल कुमार डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Wed, 19 Nov 2025 07:18 PM IST
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ED: Al-Falah University falsely claimed UGC recognition, doubts over financial resources
अल फलाह यूनिवर्सिटी - फोटो : अमर उजाला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। ईडी की प्रारंभिक जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। अल-फलाह विश्वविद्यालय ने यूजीसी मान्यता के लिए झूठा दावा किया था। 

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ऐसा कर विश्वविद्यालय ने छात्रों, अभिभावकों, हितधारकों और आम जनता को धोखा देकर गलत तरीके से लाभ प्राप्त किया। तय प्रावधानों के तहत उक्त विश्वविद्यालय ने दस्तावेज जमा नहीं कराए। नतीजा, विश्वविद्यालय, यूजीसी से अनुदान के लिए पात्रता हासिल नहीं कर सका। अहम बात ये है कि जिस तेजी से विश्वविद्यालय का विकास हुआ है, उसके सापेक्ष वित्तीय संसाधन नहीं हैं। मतलब, वित्तीय मदद या संसाधन कहां से मिल रही है। 
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दिल्ली के लालकिला ब्लास्ट से जुड़े मामले में फरीदाबाद स्थित अल फलाह समूह भी जांच के दायरे में आ चुका है। विभिन्न केंद्रीय एजेंसियां भी इस संस्थान की जांच में जुटी हैं। ईडी ने भी अल फलाह समूह से संबंधित कई परिसरों में छापेमारी की है। वहां से एकत्र साक्ष्यों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद 18 नवंबर को अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद को गिरफ्तार किया गया है। 
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ईडी ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज 2 एफआईआर के आधार पर अल फलाह समूह के खिलाफ जांच शुरू की है। इन आरोपों के आधार पर कि अल-फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद ने गलत लाभ के लिए छात्रों, अभिभावकों और हितधारकों को धोखा देने के इरादे से एनएएसी मान्यता के धोखाधड़ी और भ्रामक दावे किए हैं। एफआईआर में आगे उल्लेख किया गया है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 (बी) के तहत यूजीसी मान्यता का झूठा दावा किया है, जिसका परोक्ष उद्देश्य उम्मीदवारों, छात्रों, अभिभावकों, अभिभावकों, हितधारकों और आम जनता को धोखा देकर गलत तरीके से लाभ प्राप्त करना था। इन्हें गलत नुकसान पहुंचाया गया। यूजीसी ने स्पष्ट किया कि अल-फलाह विश्वविद्यालय को केवल धारा 2 (एफ) के तहत एक राज्य निजी विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया है, उसने धारा 12 (बी) के तहत शामिल होने के लिए कभी आवेदन नहीं किया है। इसके चलते यह विश्वविद्यालय, अनुदान के लिए पात्र नहीं है। 

अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन 08.09.1995 के एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट विलेख द्वारा किया गया था, जिसमें जवाद अहमद सिद्दीकी को पहले ट्रस्टियों में से एक और प्रबंध ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया था। सभी शैक्षणिक संस्थान (विश्वविद्यालय और कॉलेज) अंततः इसी ट्रस्ट के स्वामित्व में हैं और वित्तीय रूप से समेकित हैं। इनका प्रभावी नियंत्रण जवाद अहमद सिद्दीकी के पास है। 1990 के दशक से पूरे अल-फ़लाह समूह ने एक विशाल शैक्षणिक संस्था के रूप में तेजी से विकास किया है। हालांकि, यह वृद्धि पर्याप्त वित्तीय संसाधनों द्वारा समर्थित नहीं है।

ईडी ने 18 नवंबर, 2025 को दिल्ली में अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर और अल फलाह समूह के प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसरों सहित 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी की जाँच से पता चला है कि अपराध से बड़ी मात्रा में आय अर्जित की गई है। साक्ष्यों से पता चलता है कि ट्रस्ट द्वारा करोड़ों रुपये पारिवारिक संस्थाओं में स्थानांतरित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, निर्माण और खानपान के ठेके ट्रस्ट/जवाद अहमद ने अपनी पत्नी और बच्चों की संस्थाओं को दिए थे। तलाशी के दौरान, 48 लाख रुपये से अधिक की नकदी, कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं। उन्हें जब्त कर लिया गया है। समूह की कई फर्जी कंपनियों की पहचान की गई है। कई अन्य अधिनियमों के तहत कई उल्लंघनों का भी पता चला है।


ट्रस्ट और उसकी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में जवाद अहमद सिद्दीकी की भूमिका कई साक्ष्यों से उजागर हुई है। ट्रस्टियों द्वारा पारिवारिक कार्यों में धन का दुरुपयोग, धन का स्तरीकरण आदि से प्राप्त नकदी की वसूली सहित विस्तृत साक्ष्य स्पष्ट रूप से अपराध की आय के सृजन और स्तरीकरण के पैटर्न को स्थापित करते हैं। अपराध में अपनी दोषसिद्धि स्थापित करने के बाद, जवाद अहमद सिद्दीकी को उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद 18/11/2025 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को 13 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। 

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