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निर्वाचन आयोग: प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनाया फंड, जानिए क्या है पूरा मामला

Fri, 27 Aug 2021 10:27 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 27 Aug 2021 10:27 PM IST
सार

प्रत्याशियों के अपराधिक इतिहास को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को एक पत्र लिखा है। इसमें इसे लेकर एक फंड बनाए जाने की जानकारी दी गई है। 

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ECI writes political parties about fund creation after direction of Supreme Court on criminal antecendents of candidates news in Hindi
चुनाव आयोग - फोटो : पीटीआई (फाइल)

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले देश के राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वह अपने प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास से संबंधित जानकारी अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध कराएं। वहीं, अब भारतीय निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त दलों के अध्यक्षों को लिखा है कि वह आयोग ने एक फंड बनाया है जिनमें शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर अदालत की अवमानना के लिए लगाए गए जुर्माने को जमा किया जा सकता है।

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बता दें कि देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को लिखे गए इस पत्र में निर्वाचन आयोग ने उन्हें यह भी याद दिलाया है कि निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह निर्देश मिला है कि देश के हर मतदाता को उसके निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों की आपराधिक गतिविधियों को जानने के अधिकार को लेकर जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए। इस काम के लिए चार सप्ताह के अंदर एक फंड का गठन किया जाना था।

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