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ECI: उम्मीदवारों को 48 घंटे में जारी करें नो ड्यूज सर्टिफिकेट,आयोग का राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश
Sat, 04 May 2024 05:29 AM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Sat, 04 May 2024 05:29 AM IST
सार
साथ ही चुनाव आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को कहा कि वह प्रत्येक चरण के बाद मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को समय से जारी करने को उचित महत्व देता है। देरी से मतदान प्रतिशत जारी करने के विपक्ष के आरोपों के बाद आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है।
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चुनाव आयोग
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को हलफनामे के लिए आवेदन करने के 48 घंटे में नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएं। आयोग के संज्ञान में आया था कि कई प्रत्याशियों को संबंधित विभागों से प्रमाणपत्र लेने में असुविधा हो रही है। आयोग ने मुख्य सचिवों से कहा, वे इस संबंध में तुंरत प्रभाव से कदम उठाएं।
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चुनाव आयोग के मुताबिक, यदि उम्मीदवार अपने सभी बकाया चुकाने के बाद भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करने में सक्षम नहीं है, तो यह नामांकन की जांच के समय उसकी उम्मीदवारी के खिलाफ जाता है। कई मामलों में पर्चा रद्द हो सकता है। ऐसे में नामांकन दाखिल करने की अवधि बीतने के बाद नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करने पर भी प्रत्याशी को कोई राहत नहीं मिलती।
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भागीदारी का सिद्धांत कमजोर
चुनाव अधिकारी ने कहा, ऐसे मामलों में न केवल इच्छुक उम्मीदवारों, बल्कि राजनीतिक दलों व मतदाताओं को भी नुकसान हो सकता है। इससे चुनावी लोकतंत्र में भागीदारी का सिद्धांत कमजोर होता है। ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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समय पर मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करना हमारी प्रतिबद्धता
साथ ही चुनाव आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को कहा कि वह प्रत्येक चरण के बाद मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को समय से जारी करने को उचित महत्व देता है। आयोग ने कहा कि मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद वास्तविक मतदान का बूथ-वार डाटा उम्मीदवारों के पास उपलब्ध होता है। देरी से मतदान प्रतिशत जारी करने के विपक्ष के आरोपों के बाद आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है। ईसी ने कहा, आयोग के काम में पारदर्शिता बेहद अहम हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर फॉर्म 17सी में मतदान का प्रतिशत यानी अंतिम आंकड़ा दर्ज किया जाता है।
पीठासीन अधिकारी और सभी मौजूद मतदान एजेंट के फॉर्म 17 सी पर हस्ताक्षर होते हैं। इसकी प्रतियां सभी उपस्थित मतदान एजेंटों को दी जाती हैं। आयोग ने कहा, वैधानिक प्रक्रिया के तहत, मतदान का, निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ बूथ-वार डाटा भी उम्मीदवारों के पास उपलब्ध होता है।
तीसरे चरण में मौसम के सामान्य रहने की संभावना
तीसरे चरण के मतदान के लिए मौसम विभाग ने राहत भरी खबर चुनाव आयोग को बताया है कि 5 मई से देश के कई चुनावी क्षेत्रों में मौसम खुशगवार रहेगा। चुनाव आयोग ने उम्मीद जताई है कि इस चरण के दौरान गर्मी चुनौती नहीं बनेगी। उधर आयोग ने कहा कि बाकी के पांच चरणों में मतदान को बढ़ाने के लिए वह लोगों को विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित कर रहा है। आईपीएल मैचों के दौरान दिग्गज क्रिकेटर लोगों से अपने मतदान के अधिकार को इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं।