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निकाय चुनाव : महिलाओं का आरक्षण खत्म करने के नगालैंड के फैसले पर विचार जारी, केंद्र ने SC को दी जानकारी
Sun, 07 May 2023 05:19 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Sun, 07 May 2023 05:19 AM IST
सार
केंद्र ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने के लिए अदालत से 15 दिन का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मामले में जवाब मांगा था।
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निकाय चुनाव सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social Media
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि शहरी निकाय चुनावों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने से रोकने के लिए नगरपालिका अधिनियम को निरस्त करने के नगालैंड के फैसले की वैधता पर चर्चा की प्रक्रिया जारी है। केंद्र ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने के लिए अदालत से 15 दिन का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मामले में जवाब मांगा था।
जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने 1 मई के आदेश में केंद्र सरकार को दो सप्ताह का वक्त देते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 मई को तय कर दी थी। शीर्ष अदालत ने 5 अप्रैल को नगालैंड में यूएलबी के चुनाव को अगले आदेश तक रद्द करने वाली 30 मार्च की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। लगभग दो दशक के बाद 16 मई को यूएलबी चुनाव होने वाले थे।
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जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने 1 मई के आदेश में केंद्र सरकार को दो सप्ताह का वक्त देते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 मई को तय कर दी थी। शीर्ष अदालत ने 5 अप्रैल को नगालैंड में यूएलबी के चुनाव को अगले आदेश तक रद्द करने वाली 30 मार्च की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। लगभग दो दशक के बाद 16 मई को यूएलबी चुनाव होने वाले थे।
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