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सुप्रीम कोर्ट: लाखों लोगों के साथ ठगी करने के आरोपी बंसी लाल को मिली अंतरिम जमानत

Sat, 19 Jun 2021 10:01 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sat, 19 Jun 2021 10:01 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने लाखों निवेशकों के साथ ठगी करने के आरोपी फ्यूचर मेकर लाइफ केअर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बंसी लाल को उसकी मां के अंतिम क्रियाकर्म में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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director of future maker Bansi Lal got interim bail for last ritual of his mother
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

विस्तार

शीर्ष अदालत की जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने बंसी लाल को 25 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। पीठ ने बंसी लाल को 26 जून को सुबह 10 से 11 बजे के बीच समर्पण करने का आदेश दिया है।

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सुनवाई के दौरान बंसी लाल की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल को मां के अंतिम क्रियाकर्म में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। सिब्बल ने कहा कि उन पर महज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। 
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इस पर पीठ ने सिब्बल से कहा कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा गंभीर नहीं है? बहरहाल पीठ ने बंसी लाल को 25 जून तक के अंतरिम जमानत देने का आदेश देते हुए कहा कि जमानत की अवधि के दौरान बंसी लाल द्वारा किसी भी गवाह और पक्षकार को धमकी देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। 
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गत वर्ष बंसी लाल को तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया था। 24 महीने में दो गुना पैसा मिलने के झांसे में आकर उसकी कंपनी में लाखों लोगों ने निवेश किया था। कंपनी पर 31 लाख निवेशकों से हजारों करोड़ की ठगी करने का आरोप है।

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