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डीजीसीए: 57 एयरपोर्ट्स पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए 'ड्यूटी टाइम लिमिटेशन' लागू, जानिए क्या होगा असर

Thu, 21 Sep 2023 03:11 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 21 Sep 2023 03:11 PM IST
सार

अभी देश के 57 एयरपोर्ट्स के एटीसीओ को यह सुविधा मिलेगी। इनमें उत्तरी क्षेत्र के नौ एयरपोर्ट्स शामिल हैं।

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DGCA implement watch duty time limitation on 57 airports know impact
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को मिलेगा फायदा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

डीजीसीए ने एक बयान जारी कर कहा है कि देश के 57 एयरपोर्ट्स पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए 'वाच ड्यूटी टाइम लिमिटेशन'  (WDTL) का नियम लागू हो गया है। देश के 57 एयरपोर्ट्स पर 21 सितंबर से यह आदेश लागू हो गया है। नेशनल सिविल एविएशन रेगुलेटर (डीजीसीए) इसे लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। 
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एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की ड्यूटी में 12 घंटे का अंतर जरूरी
इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीजीसीए द्वारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए वाच ड्यूटी टाइम लिमिटेशन लागू करना एक मील का पत्थर है। इसमें कहा गया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, एयर ट्रैफिक को सुरक्षित रखने के लिए बेहद अहम हैं। इनका काम बेहद चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण होता है। इस काम के लिए समर्पण और कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे में एविएशन सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए विमानन क्षेत्र में अहम सुधार किया गया है। 
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देश के 57 हवाई अड्डों पर लागू हुआ नियम
इस सुधार के तहत एटीसीओ के ड्यूटी के अधिकतम घंटे और आराम के न्यूनतम घंटे तय किए गए हैं। प्रावधानों के तहत एटीसीओ की एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी के बीच में कम से कम 12 घंटे का अंतर होना चाहिए। अभी देश के 57 एयरपोर्ट्स के एटीसीओ को यह सुविधा मिलेगी। इनमें उत्तरी क्षेत्र के नौ एयरपोर्ट्स शामिल हैं। साथ ही दक्षिण क्षेत्र के 15 एयरपोर्ट्स, पश्चिमी क्षेत्र के 12 एयरपोर्ट्स, पूर्वी क्षेत्र के 11 एयरपोर्ट्स और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 10 एयरपोर्ट्स के एटीसीओ को यह सुविधा मिलेगी। 
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