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Hindi News ›   India News ›   Deve Gowda on sexual abuse case No objection to action against grandson if he is found guilty

Karnataka: पूर्व PM देवेगौड़ा ने अपने पोते से झाड़ा पल्ला, कहा- अगर दोषी हुए तो कार्रवाई होने पर नहीं आपत्ति

Sat, 18 May 2024 01:04 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: काव्या मिश्रा Updated Sat, 18 May 2024 01:04 PM IST
सार

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने अपने बेटे कुमारस्वामी के बयान से सहमति जताई कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। 

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Deve Gowda on sexual abuse case No objection to action against grandson if he is found guilty
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा - फोटो : एएनआई

विस्तार

कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है। एचडी रेवन्ना के बेटे और हासन सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं से यौन शोषण करने का आरोप है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अपने पोते पर लगे आरोपों पर आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने शनिवार को कहा कि अगर प्रज्ज्वल दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। 

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अपने बेटे रेवन्ना का लिया पक्ष
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेटे और जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ महिला का अपहरण करने और यौन शोषण करने का आरोप झूठा है। यह मामला तैयार किया गया है। उन्होंने इस पर ज्यादा कुछ बोलने से परहेज किया क्योंकि मामला विचाराधीन है।
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हाल ही में गौड़ा ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का एलान किया था। साथ ही अपने चाहने वालों से अनुरोध किया था कि पार्टी कार्यकर्ता जहां हैं वहीं से उन्हें जन्मदिन की शुभकामना दें। 
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टिप्पणी करने से किया इनकार
पूर्व प्रधानमंत्री गौड़ा ने कहा, 'मैं रेवन्ना के संबंध में अदालत में चल रही चीजों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस संबंध में कुमारस्वामी (गौड़ा के दूसरे बेटे एवं जेडीएस प्रमुख) ने हमारे परिवार की ओर से कहा है कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह देश के कानून के अनुसार कार्रवाई करे।'

पत्रकारों से एचडी देवेगौड़ा ने कहा, 'यौन शोषण मामले से कई लोग जुड़े हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कुमारस्वामी का कहना है कि इस मामले से जो लोग भी जुड़े हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले।'

किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए
देवेगौड़ा ने अपने बेटे कुमारस्वामी के बयान से सहमति जताई कि अगर  दोषी पाए जाते हैं तो किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'प्रज्ज्वल के खिलाफ कार्रवाई करने पर हमारी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लोगों को रेवन्ना के खिलाफ लगे आरोपों के बारे में सच पता चल गया है कि मामला कैसे बनाया गया है। एक मामले में उन्हें जमानत मिल गई है, दूसरे मामले में परसों फैसला आ रहा है। मैं इस पर और अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता।' 

यह है मामला
कर्नाटक के बहुचर्चित पेन ड्राइव / अश्लील वीडियो मामले में जेडीएस सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना का नाम जुड़ा है। 33 साल के प्रज्ज्वल पर महिलाओं के यौन शोषण करने के कई मामले दर्ज हैं। इस घोटाले ने सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा-जेडीएस के बीच राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। बता दें कि प्रज्ज्वल कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जैसे ही सांसद से जुड़े वीडियो सामने आने लगे, वह वोटिंग खत्म होने के बाद वह 27 अप्रैल को देश छोड़कर भाग गए थे। फिलहाल फरार है। उसे वापस लाने के प्रयास में उसके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।

लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद कार्रवाई
इससे पहले, आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। एचडी के भी विदेश भागने की आशंका के बीच यह नोटिस जारी किया गया था। बंगलूरू की जन-प्रतिनिधि अदालत के जस्टिस संतोष गजानन भट्ट की पीठ ने अश्लील वीडियो मामले में पिता-पुत्र की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके तुरंत बाद, एसआईटी पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के घर पहुंची और उनके बेटे एचडी रेवन्ना को हिरासत में ले लिया था। एचडी व उनके विश्वासपात्र सतीश बबन्ना के खिलाफ मैसूरू में एक युवक ने अपनी मां के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। आरोप था, रेवन्ना के घर पर काम करने वाली उसकी मां का रेवन्ना पिता-पुत्र ने यौन शोषण किया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद से महिला लापता है। इस मामले में बबन्ना पहले ही गिरफ्तार हो चुका है।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया, एचडी रेवन्ना के भी विदेश भागने की आशंका के चलते दूसरा लुकआउट नोटिस जारी किया गया। पहला लुकआउट नोटिस एचडी व प्रज्ज्वल के खिलाफ तब जारी हुआ था, जब उन्होंने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए समय मांगा था।

27 अप्रैल को विदेश चले गए थे प्रज्ज्वल
खबर थी कि कर्नाटक में पहले चरण के मतदान के बाद प्रज्ज्वल रेवन्ना 27 अप्रैल को विदेश चले गए थे। उनके वकील ने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए सात दिन का समय मांगा था, जिस पर जांच टीम ने जवाब दिया कि ऐसा संभव नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि प्रज्ज्वल को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही इस मामले शामिल लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए कहा गया है।

विशेष अदालत से भी नहीं मिली राहत
मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए रेवन्ना ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गई। रेवन्ना के वकीलों ने अदालत से वादा किया कि अगर जमानत याचिका मंजूर कर ली गई तो वह एसआईटी की पूछताछ में शामिल होंगे। उधर एसआईटी के वकील द्वारा जमानत याचिका पर आपत्ति जताई गई थी। शनिवार को पुलिस अधिकारियों ने मैसूर जिले के कालेनहल्ली गांव में तलाशी की, तो एक फार्महाउस से अपहृत महिला पाई गई। बताया गया है कि यह फार्महाउस रेवन्ना के एक सहयोगी का है।


पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रज्ज्वल रेवन्ना के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए महिला का कथित तौर पर अपहरण किया गया था। एचडी रेवन्ना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए) (फिरौती के लिए अपहरण, आदि), 365 (किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण करना) और 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत आरोप लगाया गया था।

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