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PM Modi Degree: पीएम मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़ा आदेश रद्द; अरविंद केजरीवाल पर 25000 रुपये का जुर्माना
Fri, 31 Mar 2023 04:15 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Fri, 31 Mar 2023 04:15 PM IST
सार
फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों?
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पीएम मोदी और सीएम केजरीवाल
- फोटो : एएनआई
विस्तार
गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़े एक आदेश को खारिज कर दिया है। दरअसल, मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) ने अपने आदेश में पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
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इस आदेश को एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह रकम अरविंद केजरीवाल को गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पास जमा करवानी होगी। इससे पहले केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी उपलब्ध करवाए। केजरीवाल ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। कोर्ट ने कह कि इसकी कोई जरूरत नहीं है।
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फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद खतरनाक हैं।
झूठे आरोप लगाना और फिर माफी मांगना अरविंद केजरीवाल की आदत: भाजपा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि आप नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता से संबंधित मामले को प्रेरित तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज, गुजरात उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला दिया है। यह मामला गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर किया गया था। विश्वविद्यालय ने दावा किया था कि पीएम मोदी की डिग्री पहले से ही उसकी वेबसाइट पर है। लेकिन उसके बावजूद मुख्य सूचना अधिकारी (CIC) ने अरविंद केजरीवाल के आदेश पर पीएम की योग्यता का खुलासा करने को कहा।
उन्होंने कहा, 'अरविंद केजरीवाल का मामला था, जिसमें उनका आई-कार्ड सार्वजनिक करने को कहा गया था। इसके बाद उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि जब आप मेरे आई-कार्ड का खुलासा कर सकते हैं तो फिर पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता भी बता सकते हैं। इसे अदालत ने आरटीआई के तहत एक अनुरोध माना था। भाजपा नेता ने आगे केजरीवाल पर इसे "प्रेरित" तरीके से मुद्दा बनाने का आरोप लगाया, जबकि प्रधानमंत्री की डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जानबूझकर प्रेरित तरीके से इसे एक मुद्दा बना दिया, कि यदि आप मेरे आई-कार्ड का खुलासा कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता का भी खुलासा करें। केजरीवाल पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता का मुद्दा उठाते रहे हैं, अब समझा जा सकता है कि वह ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके मामले की सुनवाई चल रही थी।
उन्होंने कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई केवल जिज्ञासा के लिए आरटीआई दायर नहीं कर सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह पेशेवर, शैक्षणिक और चिकित्सा रिकॉर्ड जैसी जानकारी व्यक्तिगत है, इसलिए इसका खुलासा करना सही नहीं होगा। अदालत ने यह भी कहा कि यह आवेदन प्रेरित तरीके से लाया गया है इसलिए केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।