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Hindi News ›   India News ›   Demand for ban on Gyanvapi mosque survey, Supreme Court to hear Anjumans application tomorrow

What Next In Gyanvapi: मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई, धर्मस्थल कानून का हवाला

Mon, 16 May 2022 12:36 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 16 May 2022 12:36 PM IST
सार

मस्जिद के सर्वे का काम शनिवार से शुरू हुआ। यह तीसरे दिन सोमवार को भी जारी रहा। 17 मई को अदालत में इस मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। 

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Demand for ban on Gyanvapi mosque survey, Supreme Court to hear Anjumans application tomorrow
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : amar ujala

विस्तार

बनारस के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर रोक की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगी। निचली कोर्ट व इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहे मस्जिद के सर्वे को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है।
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की पीठ इस अर्जी को कल सुनेगी।याचिका में वाराणसी की कोर्ट के आदेश पर शुरू हुए सर्वे पर रोक लगाने और यथास्थिति कायम रखने की मांग की गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश सीजेआई एनवी रमण ने शुक्रवार को दिया था। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी की निचली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी दी गई थी, लेकिन 21 अप्रैल को हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
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याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने सीजेआई के समक्ष मामले का उल्लेख किया था। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश रमण ने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।शुक्रवार को वकील हुजेफा अहमदी ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए वाराणसी सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित मामले में यथास्थिति का आदेश देने के लिए कहा। पीठ ने मामले में यथास्थिति प्रदान करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उसे इस मुद्दे की जानकारी नहीं है, क्योंकि पीठ ने तब कागजात नहीं देखे थे। 
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संपत्ति धर्मस्थल कानून के दायरे में आती है ज्ञानव्यापी
वकील अहमदी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हुए और कहा कि वाराणसी की संपत्ति का सर्वे शुरू हो चुका है। यह संपत्ति धर्मस्थल कानून के दायरे में आती है, लेकिन अब कोर्ट ने कमिश्नर को आदेश दिया है कि वह सर्वे कराए। कमेटी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इस सर्वे को हरी झंडी देने को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर को निरीक्षण करने व सर्वे व वीडियोग्राफी कराने की इजाजत दी है। ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू व मुस्लिम दोनों पक्ष अपने अधिकार का दावा करते हैं। 


ज्ञानवापी मस्जिद में मिला शिवलिंग
अदालत के आदेश पर वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का काम सोमवार को लगभग सवा 10 बजे पूरा हो गया। जिस आशय से सर्वे कराया जा रहा था उसका उद्देश्य भी लगभग पूरा हो गया। बताया जा रहा है कि सर्वे टीम को परिसर के एक हिस्से में शिवलिंग नजर आया। 

 
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