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NCW: महुआ मोइत्रा पर नए कानून के तहत केस हुआ दर्ज, महिला आयोग प्रमुख पर टीएमसी सांसद ने की थी अभद्र टिप्पणी
Sun, 07 Jul 2024 06:41 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: पवन पांडेय
Updated Sun, 07 Jul 2024 06:41 PM IST
सार
NCW: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नए कानून के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिसे लेकर रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था।
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महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज
- फोटो : ANI
विस्तार
पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिसके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख ने कड़ी आपत्ति जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोरा को पत्र लिखा था।
NCW प्रमुख के हाथरस वाली वीडियो पर की थी टिप्पणी
इस पूरे विवाद का जन्म उस वक्त हुआ था, जब यूपी के हाथरस में हुए हादसे के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा वहां पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर डाले गए एक वीडियो पर टिप्पणी की थी, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग प्रमुख हाथरस में भगदड़ मचने के बाद घटनास्थल पर आती हुई दिख रही थी। जिस पर टीएमसी सांसद ने लिखा था- वह अपने बॉस का पजामा पकड़ने में बहुत व्यस्त हैं।
अपमानजनक टिप्पणी पर आयोग ने खुद लिया था संज्ञान
वहीं इस मामले में भाजपा ने टीएमसी सांसद की आलोचना की थी और उनकी पार्टी से उनको निष्कासित करने की मांग की थी। जबकि मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से अपने अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी का संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, कि ये अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है और एक महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। जिसे आयोग ने पाया कि उनकी टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है।
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NCW ने 3 दिन के अंदर मांगी थी कार्रवाई रिपोर्ट
राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि वह अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और महुआ मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आगे लिखा था, महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को बताई जानी चाहिए।
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NCW प्रमुख के हाथरस वाली वीडियो पर की थी टिप्पणी
इस पूरे विवाद का जन्म उस वक्त हुआ था, जब यूपी के हाथरस में हुए हादसे के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा वहां पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर डाले गए एक वीडियो पर टिप्पणी की थी, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग प्रमुख हाथरस में भगदड़ मचने के बाद घटनास्थल पर आती हुई दिख रही थी। जिस पर टीएमसी सांसद ने लिखा था- वह अपने बॉस का पजामा पकड़ने में बहुत व्यस्त हैं।
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अपमानजनक टिप्पणी पर आयोग ने खुद लिया था संज्ञान
वहीं इस मामले में भाजपा ने टीएमसी सांसद की आलोचना की थी और उनकी पार्टी से उनको निष्कासित करने की मांग की थी। जबकि मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से अपने अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी का संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, कि ये अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है और एक महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। जिसे आयोग ने पाया कि उनकी टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है।
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NCW ने 3 दिन के अंदर मांगी थी कार्रवाई रिपोर्ट
राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि वह अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और महुआ मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आगे लिखा था, महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को बताई जानी चाहिए।