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हाईकोर्ट ने स्टार प्रचारकों और प्रत्याशियों के मास्क नहीं लगाने पर केंद्र व आयोग से किया जवाब तलब

Fri, 09 Apr 2021 06:36 AM IST
Amit Mandal अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली। Published by: Amit Mandal Updated Fri, 09 Apr 2021 06:36 AM IST
सार

  • याचिका में चुनाव आयोग को कोरोना संक्रमण को देखते हुए तय नियमों का पालन करने का निर्देश देने के अलावा प्रचारकों व प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है

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Delhi High Court summoned Center and EC for not responding to the masking of star campaigners and candidates
कोलकाता का परेड ब्रिगेड ग्राउंड - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हाईकोर्ट ने कोरोना के दौरान चुनावों में मास्क न पहनने वाले स्टार प्रचारकों व प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर केंद्र व चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 30 अप्रैल तय की है।

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याचिका में चुनाव आयोग को कोरोना संक्रमण को देखते हुए तय नियमों का पालन करने का निर्देश देने के अलावा प्रचारकों व प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। ग्रेटर कैलाश-पार्ट एक निवासी एवं यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉ. विक्रम सिंह ने ये याचिका दायर की है। केंद्र सरकार की तरफ से स्थायी अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया ने नोटिस स्वीकार किया।
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याची के अधिवक्ता गौरव ने तर्क रखा कि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी में विभिन्न चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जो 27 मार्च को शुरू हुए और 29 अप्रैल को समाप्त होंगे। उन्होंने कहा कि चुनावों में तय नियमों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। कारोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने के मुद्दे पर सभी अधिकारी व नेता सहमत हैं, लेकिन पालन नहीं किया जा रहा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक स्थल पर सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया है।
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संक्रमण रोकने के लिए सरकार उठा रही  कदम
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के व नए वायरस के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठा रही है। अदालत ने कहा मास्किंग, दिशा निर्देश बनाए रखने, सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों को टीकाकरण हो रहा है। अदालत ने उक्त टिप्पणी करते हुए कोविड की नई लहर को नियंत्रित करने का निर्देेश की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि सरकार वायरस के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सब कुछ कर रही है। याचिका में उठाए गए सभी मुद्दे सामान्य हैं। आप सरकार से और क्या चाहते हैं। ऐसे में वे याचिका पर सुनवाई करने में  असमर्थ है। ब्यूरो
 

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