फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Delhi High Court rules vehicles of top constitutional authorities have to get registration numbers

अब राष्ट्रपति की गाड़ी पर भी नजर आएगी नंबर प्लेट, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Wed, 18 Jul 2018 06:10 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 18 Jul 2018 06:10 PM IST
विज्ञापन
Delhi High Court rules vehicles of top constitutional authorities have to get registration numbers
भारत के उच्च संवैधानिक पदों पर काबिज शख्सियतों की गाड़ियों को भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को लिए फैसले में यह बात कही। कोर्ट ने कहा है कि इन पदों पर बैठे लोगों की गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। इससे साफ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों के वाहन अब नंबर प्लेट के साथ नजर आएंगे।
विज्ञापन

 



बता दें कि भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर की गाड़ी की नंबर प्लेट पर कोई भी नंबर नहीं होता है। इन गाड़ियों की नंबर प्लेट पर सिर्फ राष्ट्रीय चिह्न (अशोक चिह्न) होता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


दरअसल एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने याचिका दायर कहा था कि बिना नबंर प्लेट की गाड़ियों को आतंकवादी निशाना बना सकते हैं क्योंकि इन गाड़ियों पर तुरंत ध्यान जाता है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि इनसे एक्सीडेंट होने की स्थिति में कार के असली मालिक की पहचान करना भी मुश्किल होता है। इस स्थिति में गाड़ी में नंबर प्लेट का होना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed