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अदालत ने सुनी भारतीय पति की गुहार, पाकिस्तानी पत्नी के खिलाफ जारी 'भारत छोड़ो नोटिस' को किया निरस्त

Tue, 28 May 2019 07:12 PM IST
अमर शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 28 May 2019 07:12 PM IST
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delhi high court rejects 'leave India' notice against Pakistani wife
दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पाकिस्तानी महिला को भारत छोड़ने के लिए जारी किया गया नोटिस मंगलवार को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि केंद्र ने महिला को अपने देश जाने का आदेश देते वक्त उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इस महिला ने एक भारतीय शख्स से शादी की है और साल 2005 से भारत में रह रही है।
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मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया जिसमें महिला को 15 दिन के भीतर देश छोड़ने के लिये केंद्र की ओर से दिये गए निर्देश को बरकरार रखा गया था।
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अदालत ने कहा कि वह प्रक्रिया के पालन के अभाव में भारत छोड़ो नोटिस को निरस्त कर रही है और सरकार को निर्देश दिया कि वह नागरिकता के लिये महिला के आवेदन पर विचार करे।
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पीठ ने सरकार के इस रुख से भी असहमति जताई कि फैसला प्रतिकूल सुरक्षा रिपोर्ट के आधार पर किया गया। अदालत ने कहा कि खुफिया सूचना समेत अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री उसके खिलाफ कदम उठाने के लिये पर्याप्त नहीं है।


अदालत का फैसला महिला के पति की याचिका पर आया। 37 वर्षीय महिला शादी करके 2005 में भारत आई थी। वह तब से अपने पति के साथ दिल्ली में रह रही है। उसके 11 और पांच साल के दो बेटे हैं। 
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