High Court: उच्च न्यायालय ने कॉलेजियम बैठक की जानकारियां देने से किया इनकार, याचिका खारिज
कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से याचिका दायर कर उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की 12 दिसंबर 2018 को हुई बैठक का मसौदा उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कॉलेजियम की बैठक की जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
दरअसल, कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से याचिका दायर कर उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की 12 दिसंबर 2018 को हुई बैठक का मसौदा उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। याचिका में 30 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत कॉलेजियम की बैठक का मसौदा उपलब्ध कराने की अर्जी केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा ठुकराये जाने के फैसले को बरकरार रखा था।
एकल पीठ ने कहा था कि इस बैठक के लिए कॉलेजियम के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित तथा इसमें अपनाया गया कोई औपचारिक मसौदा उपलब्ध नहीं है, जिसे देखते हुए प्राधिकारियों ने अनुरोध खारिज करने का सही फैसला लिया था।
याचिका में कहा गया था कि 23 जनवरी 2019 को न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने एक साक्षात्कार में इस पर नाखुशी जतायी थी कि 12 दिसंबर 2018 के कॉलेजियम के प्रस्ताव को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। न्यायमूर्ति लोकुर कॉलेजियम की बैठक का हिस्सा थे और 30 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए थे।