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नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल के बारे में गलत खबरें फैला रही सरकार: कांग्रेस

Fri, 12 May 2017 05:44 PM IST
amarujala.com- Presented by: पवन नाहर
amarujala.com- Presented by: पवन नाहर Updated Fri, 12 May 2017 05:44 PM IST
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Delhi High Court clears way for Income Tax Department to investigate the National Herald Case
सोनिया गांधी और राहुल गांधी (कांग्रेस) - फोटो : Rediff
नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने इस मामले में इनकम टैक्स विभाग के लिए जांच का रास्ता साफ कर दिया है। इस फैसले के बाद गांधी परिवार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार के एजेंट इस पूरे मामले को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और मीडिया उसका गलत मतलब निकाल रही है। उन्होंने कहा कि आज की सुनवाई की जो भी बातें मीडिया में चल रही है, वो गलत हैं।
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इस मामले में गांधी परिवार की पैरवी वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने की। उन्होंने कहा कि वो इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएंगे। इस पूरे मामले में करीब 90 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का आरोप है।  सिंघवी ने कहा कि हमें नेशनल हेराल्ड से जुड़े रहने का गर्व है।
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अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में मीडिया झूठी खबरें फैला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के एजेंट्स मीडिया के बीच भ्रामक खबरें पहुंचा रहे हैं।



मामला है कि यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है, जिसने नेशनल हेराल्ड पब्लिशर एसोसिएटेड जनरल लि. का अधिग्रहण किया। आयकर विभाग अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा। ऐसे में सोनिया और राहुल से भी पुछताछ संभव है। इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने कोर्ट में याचिका दायर की। स्वामी ने कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेरल्ड की पांच हज़ार करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
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