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यदि कोर्ट से नरमी चाहते हैं, तो नीरव से कहें वापस आएः हाईकोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Updated Thu, 12 Apr 2018 02:36 AM IST
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Nirav Modi, PNB Scam
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हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी के वकील से तल्खी से कहा कि वह उससे कहें कि वापस आए। कोर्ट ने पूछा कि नीरव मोदी कहां है? हाईकोर्ट ने नीरव की कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। कंपनी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि मोदी कहां है, उन्हें कुछ पता नहीं। मालूम हो कि नीरव व उसके मामा मेहुल चोकसी 12 हजार करोड़ के पीएनबी घोटाले में आरोपी हैं।
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जस्टिस एस. मुरलीधर व जस्टिस आईएस मेहता ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि कोर्ट मामले में तकनीकी जटिलताओं पर ध्यान न दे, तो नीरव मोदी से कहें, वह वापस आ जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि केवल इस आधार पर राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल ने सहायक कंपनी फायरस्टार डायमंड को याचिका दायर करने की अनुमति दी है। नीरव के भारतीय एजेंसियों या कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होने के बयान पर कोर्ट ने कहा कि वह एक भगोड़ा आरोपी है और भगोड़े के साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है।
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दरअसल, फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल और मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए उनके शोरूम से दस्तावेज व ज्वेलरी जब्त करने से रोकने का आग्रह किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जिरह करते हुए एएसजी संदीप सेठी व वकील अमित महाजन ने कहा कि इन कंपनियों को किसी तरह की राहत नहीं दी जानी चाहिए। नीरव मोदी भगोड़ा आरोपी है और जांच में शामिल नहीं हो रहा है।
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